PAN Card, Tatkal Ticket के लिए आधार अनिवार्य से ATM फीस तक, 1 जुलाई से होंगे ये 5 बड़े बदलाव

Published : Jun 28, 2025, 01:22 PM ISTUpdated : Jun 28, 2025, 01:30 PM IST
Financial Rule Changes From July 1

सार

1 जुलाई से एटीएम, ट्रेन टिकट, पैन कार्ड, और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव होने वाले हैं। टैक्स, बैंकिंग और रेलवे से जुड़ी सेवाओं पर इनका सीधा असर पड़ेगा। जानिए क्या हैं ये बदलाव और आप कैसे तैयार रह सकते हैं।

Rule Changes From July 1: चाहे आप एटीएम से पैसे निकालें या रेलवे का टिकट खरीदें, 1 जुलाई से देश भर में कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जो हर किसी के जीवन पर असर डालेंगे। ये बदलाव सीधे तौर पर टैक्स देने वालों, बैंक ग्राहकों, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों और रेल यात्रियों को प्रभावित करेंगे। पैन आवेदनों और तत्काल टिकट बुकिंग में आधार वेरिफिकेशन के लिए नए मानदंडों से लेकर एटीएम शुल्क और क्रेडिट कार्ड लाभों में अपडेट तक, कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं।

पैन कार्ड बनवाने के लिए चाहिए आधार कार्ड

CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने 1 जुलाई से नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। पहले, वैध आईडी और जन्म प्रमाण पत्र जैसे पहचान से जुड़े डॉक्यूमेंट्स से आवेदन हो जाता था। अब आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है।

बिना आधार कार्ड के नहीं बुक कर सकेंगे तत्काल टिकट

तत्काल टिकट बुक करने वाले रेल यात्रियों के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। 1 जुलाई से IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए की जाने वाली सभी तत्काल बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इस बदलाव का उद्देश्य पारदर्शिता में सुधार करना और टिकट एजेंटों द्वारा तत्काल कोटे के दुरुपयोग को रोकना है।

रेल मंत्रालय 15 जुलाई से सभी तत्काल बुकिंग के लिए आधार-आधारित ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) सत्यापन प्रणाली लागू करेगा, चाहे वे ऑनलाइन, पीआरएस काउंटरों पर या अधिकृत एजेंटों के माध्यम से की गई हों। इसके अतिरिक्त, रेलवे एजेंटों को अब बुकिंग खुलने के बाद पहले 30 मिनट के दौरान तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी।

बढ़ाई गई ITR दाखिल करने की समयसीमा

CBDT ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी है। 31 जुलाई की मूल समयसीमा को बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है। अब वेतनभोगी लोगों को अपना टैक्स दाखिल करने के लिए 46 अतिरिक्त दिन मिल गए हैं।

जुलाई में कई प्रमुख बैंक बदल रहे अपने क्रेडिट कार्ड के नियम

एसबीआई कार्ड 15 जुलाई से कई प्रीमियम क्रेडिट कार्ड पर अपने कॉम्प्लीमेंट्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज बंद कर देगा। एसबीआई कार्ड एलीट, माइल्स एलीट और माइल्स प्राइम कार्ड रखने वालों को अब यह बीमा कवरेज नहीं मिलेगा। वर्तमान में 1 करोड़ रुपए का कवर मिलता है। एसबीआई कार्ड प्राइम और पल्स पर 50 लाख रुपए का बीमा लाभ भी हटा दिया जाएगा।

एसबीआई कार्ड बकाया बिलों पर न्यूनतम देय राशि की गणना करने के तरीके में संशोधन कर रहा है। 15 जुलाई से, एमएडी में अब कुल जीएसटी राशि, कोई भी लागू ईएमआई, पूर्ण शुल्क और वित्त शुल्क, शेष बकाया राशि का 2 प्रतिशत और कार्ड की सीमा से अधिक कोई भी राशि शामिल होगी।

HDFC, ICICI Bank ने सेवा शुल्क और एटीएम शुल्क में किया बदलाव

HDFC बैंक 1 जुलाई से अपने शुल्क ढांचे में बदलाव कर रहा है। अब चुनिंदा क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर 1 प्रतिशत शुल्क लगेगा, जिसमें किराया भुगतान, 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक गेमिंग खर्च और 50,000 रुपए से अधिक उपयोगिता बिल शामिल हैं। 10,000 रुपये से अधिक के वॉलेट टॉप-अप पर भी इसी तरह का शुल्क लगेगा। ग्राहक अब बीमा भुगतान के लिए रिवॉर्ड पॉइंट अर्जित कर सकते हैं, जिसकी सीमा 10,000 पॉइंट प्रति माह है।

ICICI बैंक सेवा शुल्क और एटीएम उपयोग शुल्क में बदलाव करने जा रहा है। ग्राहकों को हर महीने ICICI बैंक के एटीएम से पांच मुफ्त एटीएम लेनदेन मिलते रहेंगे। उसके बाद, प्रति लेनदेन 23 रुपये का शुल्क लागू होगा। गैर-आईसीआईसीआई बैंक एटीएम के लिए, मेट्रो शहरों में यूजर को प्रति माह तीन मुफ्त लेनदेन मिलेंगे। वहीं, गैर-मेट्रो में रहने वालों को पांच। इन सीमाओं से परे, प्रति वित्तीय लेनदेन 23 रुपये और गैर-वित्तीय लेनदेन के लिए 8.50 रुपए का शुल्क लिया जाएगा।

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