
Bank Account Nominee New Rule: बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ी खबर है। 1 नवंबर 2025 से बैंक खातों के नॉमिनेशन से जुड़े नियम पूरी तरह बदलने जा रहे हैं। अब हर ग्राहक अपने खाते में एक नहीं, बल्कि चार नॉमिनी (Nominee) जोड़ सकेंगे। मतलब अब आप खुद तय कर सकेंगे कि आपके जाने के बाद आपकी जमा रकम या लॉकर की चीजें किसे मिलेंगी और कितनी मिलेगी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, यह बदलाव बैंकिंग लॉ (Amendment) 2025 के तहत किया गया है और सभी बैंकों को इसके लिए तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। जानिए क्या है नया नियम और आपको इससे क्या फायदा होगा...
अब तक बैंक खातों में सिर्फ एक ही नॉमिनी जोड़ा जा सकता था। लेकिन अब बैंक ने यह लिमिट बढ़ा दी है। नए नियमों के तहत आप अपने बैंक खाते में एक, दो, तीन या चार नामिनी जोड़ सकते हैं। हर नॉमिनी का हिस्सा (share) आप खुद तय कर सकते हैं, जैसे 25%, 40%, 10% या अन्य। आप चाहें तो सभी में बराबर-बराबर हिस्सा भी बांट सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि किसी भी नॉमिनी को आप कभी भी बदल या हटा सकते हैं। अगर चाहें तो सक्सेसिव नॉमिनी भी बना सकते हैं यानी पहला नॉमिनी न रहे तो दूसरे को हक मिलेगा, उसके बाद तीसरे-चौथे को। यह बदलाव बैंक खातों के अलावा सेविंग्स, फिक्स्ड डिपॉजिट और करेंट अकाउंट्स पर भी लागू होगा।
अगर आपके पास बैंक लॉकर है, तो उसके लिए भी नियम थोड़ा अलग है। लॉकर या सेफ कस्टडी में एक साथ चार नॉमिनी नहीं, बल्कि सिर्फ सक्सेसिव नॉमिनी बनाए जा सकेंगे। यानी अगर पहला नॉमिनी न रहे तो अपने आप दूसरे का नंबर आ जाएगा। इससे ज्वैलरी, दस्तावेजों और कीमती वस्तुओं पर क्लेम की प्रक्रिया आसान और तेज हो जाएगी।
नए सिस्टम से बैंकिंग क्लेम और पैसों के बंटवारे में बड़ी राहत मिलेगी। पहले सिर्फ एक नाम होने से परिवार में विवाद या कोर्ट-कचहरी की नौबत आ जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर सदस्य का हिस्सा पहले से तय रहेगा। जैसे मान लीजिए आपके खाते में 10 लाख रुपए हैं और आपने चार नॉमिनी पत्नी, बेटा, बेटी और मां को बनाए हैं। अब आप चाहें तो सभी में 25-25% या कम ज्यादा हिस्सा दे सकते हैं। इससे परिवार में किसी तरह की दिक्कत या विवाद की गुंजाइश नहीं बचेगी।
नया अकाउंट खोलने पर
पुराने बैंक अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने का ऑनलाइन तरीका
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