Budget 2023: होमलोन वालों को बजट से हैं बड़ी उम्मीदें, टैक्स कटौती समेत निर्मला सीतारमण से चाहते हैं ये सौगात

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। बजट से पहले आम जनता को कई बिंदुओं पर राहत की उम्मीद है। खासकर, जिन्होंने होम लोन लिया है वो चाहते हैं कि इनकम टैक्स कटौती सीमा को बढ़ा दिया जाए ताकि उनकी EMI कम हो सके।

Ganesh Mishra | Published : Jan 27, 2023 5:58 AM IST / Updated: Jan 28 2023, 05:19 AM IST

Budget 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। बजट से पहले आम जनता इनकम टैक्स समेत कई बिंदुओं पर राहत की आस लगाए बैठी है। इतना ही नहीं, जिन्होंने होम लोन ले रखा है वो चाहते हैं कि इनकम टैक्स कटौती सीमा बढ़ा दी जाए, ताकि उनकी EMI कम हो और हर महीने पड़ने वाले फाइनेंशियल बर्डन से राहत मिल सके। बता दें कि होम लोन धारक रिजर्व बैंक द्वारा हर तिमाही में बढ़ा दी जाने वाली ब्याज दरों से चिंतित है।

होमलोन की ब्याज दरों में हुआ इजाफा :

दरअसल महंगाई पर काबू पाने के लिए रिजर्व बैंक हर तिमाही में रेपो रेट में बढ़ोतरी कर रहा है। इसकी वजह से पिछले कुछ महीनों में होम लोन की ब्याज दरों में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में होम लोन लेने वाले ग्राहकों को उम्मीद है कि बजट में होमलोन पेमेंट के लिए कटौती की सीमा, ब्याज और मूलधन दोनों को बढ़ाया जा सकता है।

होमलोन के लिए टैक्स कटौती लिमिट 5 लाख करने की मांग :

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, फिलहाल होमलोन पर ब्याज आयकर अधिनियम की धारा 24(बी) के तहत 2 लाख रुपए तक की लिमिट है। सरकार को होम लोन के लिए टैक्स कटौती की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर देना चाहिए। इससे नया घर खरीदने वालों को टैक्स में राहत मिलेगी।

रियल सेक्टर को बूस्ट देने के लिए छूट जरूरी :

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सरकार को रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट देना है तो इसके लिए होम लोन पर मिलने वानी छूट के दायरे में इजाफा करने की जरूरत है। कोरोना महामारी के चलते मंदी की मार झेल रहे रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बूस्ट देने की जरूरत है। ऐसे में सरकार को इस बजट में होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट का दायरा बढ़ाकर 5 लाख तक किया जाना चाहिए।

अभी होमलोन पर मिलती है ये छूट :

होमलोन पर प्रिंसिपल अमाउंट के लिए कटौती लिमिट धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपए है। इसके साथ ही सेक्शन 80ईई के तहत पहली बार घर खरीदने वालों के लिए होम लोन की ब्याज पर 50,000 की अतिरिक्त टैक्स छूट का प्रावधान है। लेकिन यह लिमिट कई सालों से नहीं बदली है। मूलधन और ब्याज दोनों के लिए होमलोन पर टैक्स सब्सिडी को 2 लाख रुपए से बढ़ाने की जरूरत है।

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