
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल (CRCS-Sahara Refund Portal) लॉन्च किया। इस पोर्टल की मदद से लोग सहारा में जमा अपने पैसे पा सकते हैं। अमित शाह ने कहा है कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के 45 दिनों में रिफंड मिल जाएगा।
CRCS Sahara Refund Portal से किन्हें मिल सकता है रिफंड?
निम्नलिखित चार सहारा सोसायटी में पैसे जमा करने वालों को रिफंड मिल सकता है।
सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर क्लेम करने के लिए क्या है पात्रता?
क्लेम दाखिल करने के लिए जमाकर्ताओं के पास इन तारीखों से पहले जमा किए गए पैसे या बकाया राशि का सबूत होना चाहिए।
सहारा में जमा पैसे के लिए क्लेम करते वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे?
पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके साथ ही आपकी जमा संख्या और आपके निवेश के विवरण सहित अन्य दस्तावेज भी लगेंगे। अगर 50 हजार रुपए से अधिक के लिए क्लेम कर रहे हैं तो पैन कार्ड भी देना होगा।
क्या क्लेम करने के लिए कोई फीस लगेगी?
नहीं, क्लेम करने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। यह मुफ्त है।
सहारा रिफंड पोर्टल का क्या लिंक है?
सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल का लिंक https://mocrefund.crcs.gov.in/Help है।
जमाकर्ता को क्लेम करने के लिए क्या जानकारी देनी होगी?
सहारा के निवेशकों को कब मिलेगा रिफंड?
दावेदारों के बैंक खातों में 45 दिनों के भीतर पैसा आ जाएगा। निवेशक द्वारा क्लेम किए जाने के बाद सहारा समूह समिति 30 दिनों के भीतर दावे का सत्यापन करेगी। अगले 15 दिनों में या आवेदन के 45 दिनों के भीतर निवेशकों को एसएमएस या वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। पैसा जमाकर्ता के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
अगर जमाकर्ता के पास आधार से जुड़ा बैंक खाता नहीं है तो क्या वह क्लेम कर सकता है?
नहीं, आधार से जुड़े बैंक खाते के बिना क्लेम नहीं किया जा सकता।
कैसे करें सहारा रिफंड के लिए रजिस्ट्रेशन?
क्लेम करने के लिए आपके पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा खाता नंबर होना चाहिए।
व्यापार समाचार: Read latest business news in Hindi, Investment News, Insurance News, Personal Finance Tips & Budget News Live Updates at Asianet Hindi News