PF Auto Settlement: पीएफ खाताधारकों के लिए खुशखबरी! EPFO ने ऑटो सेटलमेंट लिमिट बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी है। अब बिना कागजात के आसानी से पैसा निकालें, क्लेम सेटलमेंट भी होगा जल्दी।
PF Auto Settlement Limit: अगर आपको भी इमरजेंसी में पीएफ का पैसा निकालने की जरूरत पड़ती है तो अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। EPFO ने ऑटो सेटलमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधे 5 लाख कर दी है। यानी अब बिना किसी डॉक्यूमेंटकेशन के पीएफ खाताधारक इतनी रकम निकाल सकेंगे। इसके साथ ही ये क्लेम सेटलमेंट सिर्फ 3-4 दिन में हो जाएगा। पहले इसमें 10 दिन या उससे ज्यादा समय लगता था।
एडवांस क्लेम की ऑटो-सेटलमेंट लिमिट 1 लाख से बढ़कर 5 लाख किए जाने का सीधा फायदा ईपीएफओ के 7.5 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को होगा। बता दें कि श्रम और रोजगार मंत्रालय की सेक्रेटरी सुमिता डावरा ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) के पास भेजा जाएगा। वहां से हरी झंडी मिलते ही पीएफ खाताधारक ऑटो-सेटलमेंट प्रॉसेस के जरिये 5 लाख रुपये तक निकाल सकेंगे।
बता दें कि EPFO ने अप्रैल 2020 में ऑटो-क्लेम फैसेलिटी शुरू की थी। पहले सिर्फ 50,000 रुपये तक की रकम ही निकाली जा सकती थी। बाद में मई 2024 में इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया। वहीं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अब इसकी लिमिट में सीधे बड़ा इजाफा करते हुए 5 लाख रुपये तक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
EPFO ने ने अब शादी, एजुकेशन और घर खरीदने के लिए भी पीएफ ऑटो-क्लेम की सुविधा देने का फैसला किया है। पहले केवल बीमारी और अस्पताल के खर्च के लिए ही ही पीएफ खाते से ऑटो-क्लेम की सुविधा मिलती थी। यानी अब आप बच्चे की शादी, पढ़ाई और मकान खरीदने के लिए पैसा निकालना चाहते हैं तो एडवांस क्लेम अपने आप सैटल हो जाएंगे।
EPFO मेंबर मई या जून 2025 के आखिर तक यूपीआई और एटीएम के जरिये भी पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से इस योजना को मंजूरी मिल चुकी है। इस फैसेलिटी के चलते आप UPI पर अपने PF Balance को तो देख ही पाएंगे, साथ ही निर्धारित रकम को आसानी से निकाल भी सकेंगे। इसके साथ ही आप अपने पसंदीदा बैंक में पीएफ का पैसा ट्रांसफर भी कर पाएंगे।