PF: अब पैसा निकालने के लिए नहीं पड़ेगी कैंसिल चेक-पासबुक की जरूरत, मिनटों में होगा काम

Published : Apr 03, 2025, 10:53 PM IST
Cash flow

सार

PF New Rules: पीएफ खाताधारकों के लिए खुशखबरी! EPFO ने क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया बदली। अब चेक-पासबुक की जरूरत नहीं, आधार OTP से होगा वेरिफिकेशन। 

PF New Withdrawl Rules: पीएफ खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने PF खाते की क्लेम सेटलमेंट प्रॉसेस में बदलाव किया है। इससे अब आपको पैसा निकालने पर नाम का वेरिफिकेशन करने के लिए कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। PF अकाउंट होल्डर अब Aadhar ओटीपी के जरिए बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड वेरिफाई कर पाएंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार 3 अप्रैल को सोशल मीडिया हैंडल X पर एक पोस्ट के जरिये नए बदलाव से जुड़ी जानकारी दी है।

7.5 करोड़ PF खाताधारकों को होगा फायदा

पहले खराब इमेज क्वालिटी वाले दस्तावेज अपलोड करने की वजह से कई बार क्लेम रिजेक्ट हो जाते थे। इसके चलते क्लेम सेटलमेंट में देरी होती थी। लेकिन अब नए बदलाव के बाद UAN से बैंक खाते की जानकारी अपलोड करते समय ही खाताधारक का नाम वेरिफाई हो जाएगा। ऐसे में फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। EPFO के इस बदलाव से 7.5 करोड़ मेंबर्स को सीधा फायदा पहुंचेगा।

बैंक सीडिंग प्रॉसेस में अब नहीं होगी एम्प्लॉयर अप्रूवल की जरूरत

इसके साथ ही अब बैंक सीडिंग प्रॉसेस में एम्प्लॉयर अप्रूवल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अकाउंटहोल्डर Aadhar OTP के जरिये नया बैंक खाता और IFSC कोड वेरिफाई कर सकेंगे। बता दें कि बैंक सीडिंग वो प्रॉसेस है, जिसमें कर्मचारी अपने UAN को बैंक खाते से लिंक करते हैं। इसके बाद EPFO डायरेक्ट संबंधित के खाते में पीएफ विदड्रॉल या ब्याज की रकम ट्रांसफर करता है।

10 महीने से चल रहा था सेटलमेंट प्रॉसेस में बदलाव का ट्रायल

क्लेम सेटलमेंट प्रॉसेस में कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की फोटो अपलोड करने की प्रक्रिया में बदलाव को लेकर 28 मई 2024 से ही KYC अपडेटेड मेंबर्स के लिए ट्रायल चल रहा था। पहले इससे 1.7 करोड़ लोगों को फायदा हुआ, जिसे देखते हुए अब इसे सभी के लिए लागू कर दिया गया है। यानी अब इसका फायदा सीधे 7 करोड़ से ज्यादा ईपीएफओ मेंबर उठा सकेंगे।

एडवांस क्लेम की ऑटो-सेटलमेंट लिमिट भी 5 लाख हुई

इससे पहले EPFO ने एडवांस क्लेम की ऑटो-सेटलमेंट लिमिट को भी 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने को मंजूरी दी है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की सेक्रेटरी सुमिता डावरा ने इस प्रस्ताव को मंजूर करते हुए इस पर अंतिम मुहर के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) के पास भेजा है। वहां से मंजूर होते ही PF खाताधारक ऑटो-सेटलमेंट प्रॉसेस के जरिये 5 लाख रुपये तक की रकम निकाल सकेंगे। खास बात ये है कि पहले ऑटो सेटलमेंट में 10 दिन से ज्यादा का समय लगता था, लेकिन अब ये प्रॉसेस महज 3 से 4 दिन में पूरी हो जाएगी।

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