Tax Regime: 7 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा हुई इनकम तो पड़ेगी भारी, जानें न्यू रिजीम में कैसे होगा टैक्स कैल्कुलेशन

Published : May 09, 2023, 03:00 PM ISTUpdated : May 09, 2023, 06:52 PM IST
New Tax Regime

सार

2023 में वित्त मंत्रालय ने टैक्स सिस्टम में चेंज किया है। इसके मुताबिक अब इनकम टैक्स भरने के लिए हर किसी के पास दो ऑप्शन ओल्ड टैक्स (Old Tax Regime)और न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) मौजूद हैं। जानते हैं New Tax Regime में कैसे होगी टैक्स की गणना।

New Tax Regime Calculation: साल 2023 में वित्त मंत्रालय ने टैक्स सिस्टम में चेंज किया है। इसके मुताबिक अब इनकम टैक्स भरने के लिए हर किसी के पास दो ऑप्शन ओल्ड टैक्स (Old Tax Regime)और न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) मौजूद हैं। आप चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी एक विकल्प चुन सकते हैं। बता दें कि न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, लेकिन अगर आपकी सालाना कमाई 7 लाख से एक रुपए भी ज्यादा हुई, तो आपको ये रिजीम भारी पड़ सकता है। कैसे? आइए जानते हैं।

दरअसल, अगर किसी शख्स की सालाना इनकम 7 लाख रुपए है, तो उसे कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन कमाई इससे एक रुपए भी अधिक हुई तो नए टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स भरना होगा। न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब कुछ इस तरह हैं।

- 0 से तीन लाख तक की सालाना आय पर 0%

- 3 से 6 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स

- 6 से 9 लाख तक की आय पर पर 10% टैक्स

- 9 से 12 लाख तक की इनकम पर 15% टैक्स

- 12 से 15 लाख तक की आय पर 20%

- 15 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स

7 लाख से 1 रुपए भी उपर हुई इनकम तो कैसे पड़ेगी भारी?

अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा बनती है तो आप टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। New Tax Regime के तहत 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसके बाद बाकी बचे 4 लाख एक रुपए में से तीन लाख तक की इनकम पर 5% की दर से टैक्स लागू होगा, जो कि 15 हजार रुपए निकलेगा। इसके बाद बचे एक लाख एक रुपए पर 10% के स्लैब के मुताबिक टैक्स लगेगा, जो कि 10,000 रुपए बनता है। ऐसे में 7 लाख रुपए से 1 रुपए की भी ज्यादा इनकम हुई तो आपको 25 हजार रुपए टैक्स देना पड़ सकता है।

डिफॉल्ट होगी New Tax Regime :

New Tax Regime डिफॉल्ट रिजीम है। मतलब आप जब वित्त वर्ष 2023-24 का रिटर्न भरने जाएंगे तो न्यू टैक्स रिजीम पहले से ही सिलेक्ट होगी। पुराने टैक्स रिजीम में जाने के लिए आपको इसे चेंज करना करना होगा। वहीं, सरकार का कहना है कि अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख रुपए से ज्यादा बनती है, तो आप डिफॉल्ट तरीके से New Tax Regime में आ जाएंगे। अब अगर आपको ओल्ड में जाना है तो उसे चुनना होगा।

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Tax Regime: 10 लाख तक की इनकम पर भी नहीं देना होगा कोई टैक्स, समझें पूरा गणित

 

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