Passport में जीवनसाथी का नाम जोड़ना हुआ आसान-अब नहीं चाहिए Marriage Certificate, जानिए नए नियम

Published : Apr 10, 2025, 08:07 PM ISTUpdated : Apr 10, 2025, 09:42 PM IST
passport department portal

सार

Passport News: अब पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम जोड़ने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। विदेश मंत्रालय ने नई सुविधा शुरू की है, जिसमें सिर्फ जॉइंट फोटो और सिग्नेचर से ही नाम अपडेट किया जा सकता है।

Passport News: अब पासपोर्ट में अपने पति या पत्नी का नाम जुड़वाना पहले जैसा मुश्किल नहीं रहा। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को सरल बना दिया है, ताकि आम नागरिकों को गैरजरूरी कागजी प्रक्रियाओं से राहत मिल सके। पहले जहां जीवनसाथी का नाम पासपोर्ट में जुड़वाने के लिए अनिवार्य रूप से मैरिज सर्टिफिकेट (Marriage Certificate) देना होता था, अब उसकी जगह केवल एक स्वप्रमाणित ज्वाइंट फोटोग्राफ (Joint Photo Declaration) ही पर्याप्त है।

क्या है नया बदलाव?

ट्रेडिशनल भारतीय शादियों में अभी भी विवाह का रजिस्ट्रेशन बहुत आम नहीं है, खासकर उत्तर भारत के राज्यों में। ऐसे में शादी के कई सालों बाद जब पासपोर्ट, वीज़ा या अन्य सरकारी कामों के लिए जीवनसाथी का नाम जोड़ने की जरूरत पड़ती है, तो मैरिज सर्टिफिकेट न होने से लोग परेशान हो जाते हैं। अब इस बाध्यता को खत्म करते हुए सरकार ने एक नया विकल्प पेश किया है – Annexure J।

Annexure J क्या है?

Annexure J एक स्वघोषणापत्र (Self-Declaration Form) है, जिसे पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। इसमें पति-पत्नी को एक साथ का फोटो अपलोड करना होता है, उस पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करने होते हैं और कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी होती हैं।

किन राज्यों के लिए यह बदलाव अधिक फायदेमंद है?

हालांकि यह सुविधा पूरे भारत में लागू है, लेकिन खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों के लिए यह एक बड़ी राहत है, जहां अधिकतर लोग परंपरागत तरीके से विवाह करते हैं और विवाह का कानूनी पंजीकरण नहीं कराते। वहीं महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में मैरिज रजिस्ट्रेशन अपेक्षाकृत सामान्य है, इसलिए वहां पहले से यह प्रक्रिया आसान थी। अब यह सुविधा पूरे भारत के नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध हो गई है।

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