
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) भरने के लिए एक ऑफलाइन एक्सेल फॉर्मेट जारी किया गया है। रिटर्न भरने की आखिरी तारीख, जो आमतौर पर 31 जुलाई को होती है, उसे 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है। ऐसा यूटिलिटी के जारी होने में देरी और ढाँचागत बदलावों के कारण हुआ है। हालाँकि, सेल्फ-असेसमेंट टैक्स 31 जुलाई, 2025 तक भरना होगा। इस तारीख के बाद भरे गए टैक्स पर ब्याज लगेगा।
1. सही ITR फॉर्म चुनें: सही ITR फॉर्म चुनना ज़रूरी है। ज़्यादातर वेतनभोगी लोग, जिनकी आय वेतन, एक घर के किराए और अन्य स्रोतों (जैसे ब्याज) से है, वे ITR-1 (सहज) का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर उनकी कुल आय 50 लाख रुपये से ज़्यादा न हो। अगर पूंजीगत लाभ, विदेशी आय, या एक से ज़्यादा घरों के किराए से आय है, तो ITR-2 का इस्तेमाल करना होगा। गलत फॉर्म से रिटर्न भरने पर वह अमान्य हो जाएगा और उसे दोबारा भरना होगा।
2. पुरानी या नई कर व्यवस्था चुनें: आपको यह तय करना होगा कि आप छूट और कटौती वाली पुरानी कर व्यवस्था चुनना चाहते हैं या कम स्लैब दरों और कम कटौती वाली नई कर व्यवस्था। HRA (मकान किराया भत्ता) पाने वालों के लिए पुरानी व्यवस्था ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। साथ ही, PPF, NSC जैसी योजनाओं में निवेश करने वालों को केवल पुरानी व्यवस्था में ही कर में छूट मिलती है। अगर आप पुरानी व्यवस्था चुनते हैं, तो अपने नियोक्ता को सूचित करें, वरना नई व्यवस्था अपने आप लागू हो जाएगी।
3. दस्तावेज़ इकट्ठा करें और जांचें: आपके नियोक्ता द्वारा दिया गया फॉर्म 16 में आपका वेतन और TDS होगा। फॉर्म 26AS का प्रिंटआउट निकालें और जांचें कि उसमें सभी टैक्स क्रेडिट शामिल हैं या नहीं। सुनिश्चित करें कि उसमें वेतन, ब्याज आय आदि का TDS शामिल है और यह आपके फॉर्म 16 से मेल खाता है। यह जानकारी मेल खाने से रिटर्न प्रोसेसिंग में देरी नहीं होगी।
4. रिटर्न कैसे भरें?: आयकर विभाग एक ऑफलाइन यूटिलिटी (एक्सेल आधारित) प्रदान करता है जिससे आप रिटर्न ऑफलाइन तैयार कर सकते हैं। कुछ ऑनलाइन पोर्टल ITR-1 और ITR-4 भरने के लिए आसान विकल्प प्रदान करते हैं। ये ज़्यादा सुविधाजनक होते हैं क्योंकि ये फॉर्म 16 और निवेश की जानकारी पहले से ही भर देते हैं।
गैर-ऑडिट मामलों (जैसे वेतनभोगी) के लिए आयकर विभाग ने आखिरी तारीख 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी है। हालाँकि, अगर आप 31 जुलाई, 2025 के बाद सेल्फ-असेसमेंट टैक्स भरते हैं, तो हर दिन की देरी पर ब्याज और शुल्क लगेगा।
जुर्माने के साथ देरी से रिटर्न भरने की अनुमति है। पिछले वर्षों में रिटर्न भरना भूल गए लोगों के लिए, ITR-U का उपयोग करके पिछले दो वर्षों के देरी से रिटर्न भरने का मौका है।