Income Tax Refund: रिफंड में देरी तो मिल सकती है एक और गुड न्यूज

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है, लेकिन अभी तक रिफंड नहीं आया है तो परेशान न हों। आयकर विभाग जब तक रिफंड जारी नहीं करता, तब तक आपके रिटर्न के पैसे पर ब्याज देना होगा।

Sushil Tiwari | Published : Aug 19, 2024 5:45 AM IST

नई दिल्ली: अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है और अब रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है। सरकार के मुताबिक, रिफंड की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। आमतौर पर रिफंड 10 दिन से लेकर एक महीने के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। देरी से मिलने वाले रिफंड पर सरकार करदाताओं को ब्याज देती है। रिफंड न मिलने पर आपको क्या करना चाहिए और देर से रिफंड मिलने पर आपको कितना ब्याज मिलेगा, यहां जानिए।

लोग अपने आईटीआर का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अगर आपने सब कुछ सही भरा है और रिफंड मिलने में देरी हो रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पैसे ब्याज समेत वापस आएंगे। अगर आपका टैक्स रिफंड देने में सरकार देरी करती है, तो वह आपको उस टैक्स के पैसे पर ब्याज देती है (विलंबित टैक्स रिफंड पर ब्याज)। रिफंड जब भी होता है, उस तारीख तक का ब्याज सरकार देती है। लेकिन, ये ब्याज तभी मिलेगा, जब आपने अपना आईटीआर तय समय सीमा के भीतर फाइल किया हो।

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अब आपके मन में ये सवाल होगा कि सरकार आपको कितना ब्याज देती है। आपको हर महीने 0.5% यानी सालाना 6% की दर से ब्याज दिया जाता है। ये ब्याज आपको 1 अप्रैल से लेकर रिफंड मिलने की तारीख तक दिया जाता है। इसमें एक और जरूरी नियम है, अगर आपको मिलने वाला रिफंड आपके कुल टैक्स के 10% से कम है, तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

अगर इनकम टैक्स विभाग से रिफंड आने में देरी हो रही है, तो आप अपना ईमेल चेक करते रहें। फाइल जमा करने में कोई गड़बड़ी हुई है तो आईटी विभाग की ओर से भेजे गए ईमेल को चेक करें। अगर कोई गड़बड़ी है तो उसे ठीक करें। अगर ऐसी कोई जानकारी नहीं है, तो आईटी विभाग की साइट पर जाकर अपने फाइल का स्टेटस चेक करें। इसके लिए सबसे पहले https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाना होगा। नीचे स्क्रॉल करने पर आपसे दो तरह की जानकारी मांगी जाएगी, एक पैन नंबर और दूसरा रिफंड किस साल का बकाया है, ये जानकारी भरें। अब आपको कैप्चा कोड भरना होगा। इसके बाद आपका स्टेटस आ जाएगा।

 

रिटर्न फाइल करने के बाद ई-सत्यापन न कराना, इनकम टैक्स विभाग की ओर से भेजे गए ईमेल का जवाब न देना, टीडीएस का न मिलना, गलत अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड, अमान्य अकाउंट, पैन को आधार से लिंक न कराना, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट में नाम अलग-अलग होने से भी रिफंड में दिक्कत आ सकती है।

 

अगर रिफंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट नहीं हुई है और रिफंड भी नहीं आया है तो आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट (incometax.gov.in) पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा, आप इनकम टैक्स विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-103-4455 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस नंबर पर आप कार्यदिवसों में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा, आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
 

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