कानूनी ढांचा:
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371(F) और आयकर अधिनियम, 1961 का अनुभाग 10(26AAA) सिक्किम को आयकर से छूट प्रदान करता है।
विशेष प्रावधान:
सिक्किम विनियमन अधिनियम, 1961 के तहत सिक्किम के मूल निवासियों को सभी प्रकार की आय पर छूट प्राप्त है।
भारत में आयकर नियम:
सामान्य नियम: भारत में, लोगों को एक निश्चित सीमा से अधिक आय पर आयकर देना होता है।
मुख्य आयकर दाखिल करने के दिशानिर्देश:
दाखिल करने की अंतिम तिथि: 31 जुलाई आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि है।
अनिवार्य दाखिल: आयकर अधिनियम सिक्किम के निवासियों को छोड़कर, पात्र व्यक्तियों के लिए दाखिल करना अनिवार्य करता है।