
अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है और महीनों बाद भी रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है! 16 सितंबर की डेडलाइन बीत जाने के बाद भी कई लोगों को रिफंड नहीं मिला है। लेकिन, बहुत से लोग यह नहीं जानते कि अगर रिफंड में देरी होती है, तो सरकार आपको ब्याज देने के लिए बाध्य है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने साफ किया है कि कुछ रिटर्न्स में गलत दावों की जांच की जा रही है, जिस वजह से रिफंड देने में देरी हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि जिन टैक्सपेयर्स ने जानकारी भरने में गलती की थी, उनसे रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए संपर्क किया गया है। अग्रवाल ने कहा कि बाकी रिफंड इस महीने के आखिर तक या दिसंबर तक जारी होने की उम्मीद है।
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