Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : किसान भाइयों के लिए आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया है। PMFBY के तहत केंद्र सरकार करीब 30 लाख किसानों के खातों में ₹3200 करोड़ ट्रांसफर कर रही है। आइए जानते हैं इस योजना के नियम, फायदे और क्लेम प्रॉसेस...
पहली किस्त के रूप में आज 11 अगस्त को 3,200 करोड़ रुफए सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। जनवरी से जून 2025 तक हुए नुकसान के लिए कुल 11,000 करोड़ रुपए का क्लेम तैयार है। जिन किसानों को आज पैसा नहीं मिलेगा, उनके खातों में जल्द ही 8,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कितना ब्याज मिलेगा?
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी है कि, अगर क्लेम सेटल होने के बाद भी बीमा कंपनी भुगतान में देरी करती है, तो किसानों को 12% ब्याज मिलेगा। यह ब्याज सीधा किसान के बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। इस नियम का मकसद है कि किसान को समय पर राहत मिले और कंपनियों पर जिम्मेदारी बनी रहे।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) केंद्र सरकार की एक स्कीम है, जो प्राकृतिक आपदाओं से हुई फसल नुकसान की भरपाई करती है। यह योजना 2016 में लॉन्च की गई थी। इसमें बाढ़, बारिश, ओलावृष्टि, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदा से नुकसान को कवर किया जाता है। इसका मकसद किसानों को आर्थिक संकट से बचाना और खेती को रिस्क फ्री बनाना है।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फायदे
खरीफ फसल के लिए 2%, रबी फसल के लिए 1.5% और बागवानी फसल के लिए 5% का प्रीमियम मिलता है।
नुकसान का आकलन होने के बाद 21 दिन में क्लेम निपटाना होता है।
क्लेम में देरी होने पर 12% ब्याज मिलता है।
पैसा सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में आता है।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ कौन उठा सकता है, पैसा कितने दिन में आता है?
सभी किसान, चाहे वे लोन वाले हों या नॉन-लोन किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। फसल बीमा स्वैच्छिक है, यानी आप चाहें तो करा सकते हैं। नियम के अनुसार, नुकसान का आकलन होने के बाद 21 दिन में भुगतान होना चाहिए। देरी होने पर किसानों को अतिरिक्त ब्याज का हक है।
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प्रधानमंत्री बीमा कैसे चेक करें?
pmfby.gov.in वेबसाइट या मोबाइल ऐप खोलें।
क्लेम स्टेटस सेक्शन पर क्लिक करें।
आधार नंबर या पंजीकरण नंबर डालें।
आपके बैंक खाते में पैसा आया है या नहीं, यह तुरंत दिख जाएगा।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम प्रॉसेस क्या है?
प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर तुरंत स्थानीय कृषि अधिकारी को सूचना दें। जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के कागजात और आवेदन फॉर्म भरकर बीमा कंपनी या CSC सेंटर में जमा करें।