पीपीएफ में करें इनवेस्टमेंट, पैसा सुरक्षित और ब्याज भी बढ़िया, टैक्स में छूट का बेनिफिट भी

Published : Feb 28, 2024, 11:11 PM IST

सरकार की गारंटी वाली इस स्कीम में इनवेस्ट करें और जिंदगी भर टेंशन फ्री रहें। पीपीएफ इनवेस्टमेंट ऐसी ही स्कीम है जिसमें बैंक इंटरेस्ट भी बढ़िया है। इसके साथ ही टैक्स में छूट मिलती है। ऐसे में ये स्कीम उपभोक्ता की सारी टेंशन दूर करने वाली है।

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500 से 1.5 लाख रुपये तक हर साल कर सकते हैं इनवेस्ट

पीपीएफ अकाउंट सरकार की सबसे भरोसेमंद स्कीम है। इसमें हर साल 500 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख से अधिक जमा धन पर ब्याज नहीं मिलता है। राशि एक साथ या किश्त में सुविधानुसार जमा कर सकते हैं।

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पीपीएफ पर ब्याज भी अच्छा

बैंक में पीपीएफ अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट भी अच्छा मिलता है। फिलहाल पीपीएफ पर 7.1 प्रतिशत ब्याज मिलता है। इनवेस्टमेंट पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। हर साल मार्च में इसका पेमेंट होता है। हर तीन महीने पर इंटरेस्ट रेट की समीक्षा होती है।

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पीपीएफ में टैक्स छूट पर भी छूट

पीपीएफ इनवेस्टमेंट में सरकार की ओर से 80 सी के तहत टैक्स में भी छूट मिलती है। पीपीएफ में डेढ़ लाख रुपये तक के इनवेस्टमेंट पर कोई टैक्स नहीं लगता है।

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15 साल क लिए पीपीएफ इनवेस्टमेंट

पीपीएफ में अधिकतम 15 साल तक के लिए इनवेस्टमेंट किया जाता है। यदि इसे बढ़ाना चाहते हैं तो 5-5 साल के लिए बढ़ाते रहिए। पीपीएफ एक्टेंड करने के लिए इसके मेच्योर होने से एक साल पहले अप्लाई करना होता है।

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पीपीएफ से निकाल भी सकते हैं राशि

आमतौर पर मेच्योरिटी पूरी होने यानी 15 साल पर ही ब्याज के साथ धनराशि मिलती है लेकिन बीच में यदि कोई आवश्यकता पड़ जाए तो भी उपभोक्ता 50 फीसदी राशि को निकाल सकता है, लेकिन ये तब हो सकता है जब खाता खोले 6 साल पूरे हो गए हों।

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5 तारीख तक पीपीएफ में जमा करने से मिलेगा पूरा ब्याज

पीपीएफ खाते में यदि आप पैसे डालते हैं तो महीने की 5 तारीख तक पैसे जमा कर दें। यदि इस तारीख के बाद पैसे डालेंगे तो ब्याज अगले माह से लगेगा।  

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यहां खुलवा सकते हैं पीपीएफ अकाउंट

पीपीएफ अकाउंट सरकारी बैंकों, निजी बैंकों, पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं। नाबालिग बच्चे के नाम पर भी पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन उसका अभिभावक होना जरूरी है। 

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