
सोना, सोने के सिक्के घर की तिजोरी में रखना सुरक्षित नहीं लगता। चोरी का डर तो सभी को होता है। मेहनत की कमाई या पुरखों से मिली ज्वेलरी और सोने के सिक्कों को लोग संभालकर रखना चाहते हैं। इन्हें बेचने वालों की संख्या कम होती है। सोने के गहनों से भारतीयों का लगाव ज़्यादा है। इसे सुरक्षित निवेश भी माना जाता है। ज़रूरत पड़ने पर ही गहने बेचने वाले भारतीय इन्हें बैंक लॉकर में सुरक्षित रखना पसंद करते हैं।
हर बैंक में लॉकर की सुविधा होती है। लोग लॉकर लेकर उसमें गहने रख सकते हैं। बैंक के नियमों के अनुसार, इसके लिए किराया देना होता है। घर के गहने या ज़रूरी कागज़ात लोग लॉकर में रखते हैं। क्या लॉकर में कैश भी रख सकते हैं? यह सवाल कई लोगों के मन में होता है। इसका जवाब यहां है।
लॉकर के बारे में RBI के नियम क्या हैं? : बैंक लॉकर के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने गाइडलाइन्स बनाई हैं। इसमें बताया गया है कि बैंक ग्राहक लॉकर में क्या रख सकते हैं और क्या नहीं। अगर लॉकर का सामान चोरी हो जाए या बैंक की लापरवाही से नुकसान हो, तो कितना मुआवज़ा मिलेगा, यह भी RBI ने बताया है।
कैश रखना मना है : RBI के नियमों के अनुसार, लॉकर में कुछ चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। इनमें कैश भी शामिल है। अगर कोई ग्राहक नियम तोड़कर लॉकर में कैश रखता है और नुकसान होता है, तो बैंक ज़िम्मेदार नहीं होगा। कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति ने नियमों के खिलाफ लॉकर में कैश रखा था। उनके 5 लाख रुपये दीमक खा गई। इसमें बैंक की कोई गलती नहीं थी, इसलिए बैंक ने पैसे नहीं दिए।
बैंक लॉकर में ये चीज़ें भी नहीं रख सकते : कैश के अलावा हथियार, नशीले पदार्थ, ज़हर, विस्फोटक, फल, सब्ज़ियां जैसी खराब होने वाली चीज़ें, रेडियोएक्टिव पदार्थ या गैरकानूनी चीज़ें बैंक लॉकर में नहीं रख सकते। तय गाइडलाइन्स का पालन करना ग्राहक की ज़िम्मेदारी है।
लॉकर में क्या रख सकते हैं? : RBI के नियमों के मुताबिक, ग्राहक लॉकर में गहने, प्रॉपर्टी के कागज़, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, ज़रूरी दस्तावेज़, शादी का सर्टिफिकेट, बीमा पॉलिसी और किसान विकास पत्र जैसी चीज़ें रख सकते हैं।
कितना मुआवज़ा मिलता है? : RBI ने बैंकों की ज़िम्मेदारियां तय की हैं। बैंक की लापरवाही से नुकसान होने पर ग्राहक को मुआवज़ा देना होगा। RBI के नियमों के अनुसार, अगर लॉकर का सालाना किराया 1000 रुपये है और उसमें रखा सामान गुम हो जाता है, तो ग्राहक को किराये का 100 गुना, यानी 1 लाख रुपये मुआवज़ा मिलेगा।
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