सॉफ्टी आइसक्रीम पर 18% GST, दूध से नहीं चीनी से बनी है यह

सॉफ्टी आइसक्रीम को डेयरी उत्पाद नहीं मानते हुए GST प्राधिकरण ने 18% GST लगाया है। कंपनी के दावे के उलट, चीनी मुख्य सामग्री होने के कारण इसे डेयरी उत्पाद नहीं माना गया।

rohan salodkar | Published : Oct 22, 2024 12:55 PM IST

सॉफ्टी आइसक्रीम को डेयरी उत्पाद नहीं माना जा सकता, ऐसा GST प्राधिकरण का कहना है। इसलिए इस पर 18% GST लगेगा। सॉफ्टी आइसक्रीम दूध से नहीं बनती, चीनी इसकी मुख्य सामग्री है। इसलिए इसे 5% GST वाले डेयरी उत्पादों में शामिल नहीं किया जा सकता। 

VRB कंज्यूमर प्रोडक्ट्स नामक कंपनी ने अपनी वेनिला सॉफ्टी आइसक्रीम को 5% GST श्रेणी में शामिल करने के लिए आवेदन दिया था। कंपनी ने दावा किया कि यह प्राकृतिक दूध सामग्री से बनती है, इसलिए इस पर 5% GST लगना चाहिए। कंपनी ने कहा कि 'इस आइसक्रीम में प्राकृतिक दूध की सामग्री है, चाहे इसमें चीनी या मीठा हो या न हो, यह एक डेयरी उत्पाद ही रहेगा।' 

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लेकिन, GST प्राधिकरण ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि उत्पाद में मुख्य घटक चीनी है, यानी 61.2% चीनी है, न कि दूध। प्राधिकरण ने कहा कि आइसक्रीम में स्टेबलाइजर और फ्लेवरिंग जैसे एडिटिव्स भी मिलाए जाते हैं, जो इसे 'प्राकृतिक' डेयरी उत्पादों की श्रेणी से बाहर रखते हैं। 

डेयरी उत्पादों को लेकर पहले भी विवाद हो चुके हैं। AAR ने पहले घोषणा की थी कि लस्सी जैसे फर्मेंटेड दूध उत्पाद को GST से छूट दी गई है। फ्लेवर्ड दूध पर 12% GST लगाया गया है। 

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