अपना घर बनाने के लिए पति-पत्नी मिलकर ज्वाइंट होम लोन लेकर टैक्स बचा सकते हैं। अगर खरीदा जाने वाला घर दोनों के नाम पर रजिस्टर्ड होता है, तो दोनों को होम लोन पर टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। इससे टैक्स में दोगुना फायदा होगा। मूल राशि में, दोनों 1.5-1.5 लाख रुपये यानी कुल 3 लाख रुपये बचा सकते हैं।
यह टैक्स लाभ धारा 80सी के तहत मिलता है। इसके अलावा, दोनों धारा 24 के तहत ब्याज पर 2-2 लाख रुपये की टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। कुल मिलाकर 7 लाख रुपये तक का टैक्स लाभ उठाया जा सकता है। हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करता है कि होम लोन की राशि कितनी है।