ऑनलाइन फूड ऑर्डर एक जनवरी से हो जाएगा महंगा, जानिए कितना देना होगा टैक्‍स

इससे पहले जीएसटी (GST) की मीटिंग में कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक, आइसक्रीम, कॉटेड इलायची आदि जैसे खाद्य पदार्थों की कीमतों में इजाफा क‍िया गया था।

 

बिजनेय डेस्‍क। यदि आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर (Online Food Order) करना पसंद करते हैं, तो आप इसके लिए सेविंग करना शुरू कर दें। क्‍योंकि आने वाले दिनों में यह महंगा होने जा रहा है। सभी ऑनलाइन ऐप-आधारित फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म (Food Delivery Platform) जैसे जोमैटो और स्विगी और अन्य को अब 1 जनवरी, 2022 से 5 फीसदी जीएसटी (GST) का भुगतान करना होगा, जो आपके द्वारा ऑर्डर किए जाने वाले भोजन की कीमत को अपने आप बढ़ा देगा।

5 फीसदी लगेगा टैक्‍स
अभी तक केवल रेस्तरां ही जीएसटी शुल्क का भुगतान करने के हकदार थे, लेकिन इस साल की शुरुआत में, सितंबर में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जोमैटो और स्विगी जैसे फूड एग्रीगेटर्स पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा और किसी को भी इससे छूट नहीं दी जाएगी।

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जीएसटी का नया नियम
जीएसटी का नया नियम लागू होने के बाद फूड एग्रीगेटर ऐप्स की जिम्मेदारी होगी कि वे जिस रेस्टोरेंट के जरिए सर्विस मुहैया करा रहे हैं, उससे टैक्स वसूल कर सरकार को जमा करें। पहले रेस्टोरेंट जीएसटी वसूल करते थे लेकिन सरकार के पास जमा कराने में अनियमितता बरती गई।

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इनको किया गया था महंगा
इससे पहले, जब जीएसटी बढ़ाया गया था, तो कार्बोनेटेड फलों के पेय, आइसक्रीम, कॉटेड इलायची आदि जैसे खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि देखी गई थी। यदि आप अपने पसंदीदा भोजन का आनंद लेना चाहते हैं या ऐसा कुछ भी खाना चाहते हैं जिसे ऑनलाइन ऑर्डर करने की आवश्यकता हो तो अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए।

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