अगर PAN से लिंक नहीं है Aadhaar तो लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना, जानिए नियम

अगर आपने 31 मार्च से पहले अपना पैन कार्ड अपने आधार से लिंक नहीं कराया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा सकता है

नई दिल्ली: अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो जल्द करा लीजिए वर्ना आपको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर आपने 31 मार्च से पहले अपना पैन कार्ड अपने आधार से लिंक नहीं कराया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा सकता है। आपके ऊपर यह जुर्माना निष्क्रिय नंबर इस्तेमाल करने के आरोप में लगेगा।

IT डिपार्टमेंट ने इसके पहले कहा था कि डेडलाइन के बाद जितने भी पैन कार्डहोल्डर्स का पैन आधार से लिंक नहीं होगा, उनके  को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अब कार्ड लिंक न होने पर आपके ऊपर जुर्मना भी लगेगा।

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क्या कहता है एक्ट?

नियम के तहत अगर आपका पैन निष्क्रिय हो चुका है और आप इसका उपयोग बैंक के लेन-देन या अन्य जगह करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कानून के तहत पैन नहीं दिया है, ऐसे में आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। एक्ट की धारा 139A के तहत मांगे जाने पर पैन दिखाना अनिवार्य है। हालांकि बैंक अकाउंट खुलवाने या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करने पर जुर्माना नहीं लगेगा।

ऐसे करा सकते है लिंक

यह भी जान लीजिए कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट से 50 हजार रुपए से ज्यादा की रकम निकाल या जमा कर कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा। हां, लेकिन राहत की बात ये है कि अगर आपका पैन निष्क्रिय हो गया है तो आपको नया पैन कार्ड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप अपने पुराने पैन को ही आधार से लिंक करा सकते हैं। लिंकिंग के बाद आपका पैन अपने आप वैध हो जाएगा।


 

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