पीएम नरेंद्र मोदी का बैंक जमा राशि बीमा कार्यक्रम में संबोधन, बैंक डूबा तो भी सुरक्षित रहेगी 5 लाख की राशि

 

Prime Minister Narendra Modi विज्ञान भवन में “डिपॉजिटर्स फर्स्टः   गांरटीड टाइम-बाउंड डिपॉजिट इंश्योरेंस पेमेन्ट अप टू फाइव लाख रूपी” (जमाकर्ता प्रथमः पांच लाख रुपये तक के समयबद्ध जमा राशि बीमा भुगतान की गारंटी) विषय पर समारोह को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया है। अब बैंक डूबने पर 5 लाख रुपए तक की राशि अवश्य वापस की जाएगी। 

Asianet News Hindi | Published : Dec 12, 2021 6:57 AM IST / Updated: Dec 12 2021, 01:43 PM IST

बिजनेस डेस्क, Bank Deposit Programme : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi)  आज यानि  12 दिसंबर को  दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में “डिपॉजिटर्स फर्स्टः   गांरटीड टाइम-बाउंड डिपॉजिट इंश्योरेंस पेमेन्ट अप टू फाइव लाख रूपी” (जमाकर्ता प्रथमः पांच लाख रुपये तक के समयबद्ध जमा राशि बीमा भुगतान की गारंटी) विषय पर समारोह को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने  बड़ा ऐलान किया है,  अब बैंक डूबने पर 5 लाख रुपए तक की राशि अवश्य वापस की जाएगी। वहीं कार्यक्रम में पीएम ने इसके लिए  तय की गई सीमा की भी जानकारी दी है। 
 

पहले मिलते थे बस एक लाख रुपए वापस

पीएम मोदी ने कहा, ‘’पहले लोगों को किसी बैंक से फंसा अपना ही पैसा प्राप्त करने में वर्षो लग जाते थे। हमारे lower middle class, middle class और गरीबों ने इस समस्या को लंबे समय तक झेला है। इस स्थिति को बदलने के लिए हमारी सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ बदलाव किए और रिफॉर्म किए हैं। हमारे देश में बैंक डिपॉजिटर्स के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था 60 के दशक में बनाई गई थी। पहले बैंक में जमा रकम सिर्फ 50,000 रुपये तक की राशि पर ही गारंटी थी, फिर इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये का दिया गया था। हमने इस राशि को एक लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है.’’। 

जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए जरूर मिलेंगे
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘’आज कोई भी बैंक अगर डूबता है तो जमाकर्ताओं को उनकी जमा रकम के एवज में 5 लाख रुपये तक की राशि तो जरूर वापस मिलेगी। इससे करीब 98% लोगों के खाते पूरी तरह से कवर हो चुके हैं। आज जमाकर्ताओं का  लगभग 76 लाख करोड़ रुपये पूरी तरह से सेफ है। इतना बड़ा और विस्तारित सुरक्षा कवच विकसित देशों में भी नहीं है। 

90 दिन के अंदर मिलेगी फंसी हुई रकम
पीएम ने कहा कि कानून में संसोधन करके एक और समस्या का समाधान करने की कोशिश की गई है। पहले जहां पैसा वापसी की कोई समय सीमा नहीं थी, अब हमारी सरकार ने इसे 90 दिन यानि 3 महीने के भीतर इसे अनिवार्य किया है. बैंक डूबने की स्थिति में भी, 90 दिन के भीतर जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस मिल जाएगा.’’। प्रधानमंत्री नेकहा, ‘’हमें बैंक बचाने हैं तो निवेश करे वालों को सुरक्षा देनी ही होगी। हमने ये काम करके बैंकों को भी बचाया है और ग्राहकों की रकम की सेफ्टी की है। हमारे बैंक जमाकर्ताओं के साथ-साथ हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी भरोसे के प्रतीक हैं.’’। 


केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी किया संबोधित
महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित बैंक जमा राशि बीमा कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विश्व में जो बैंक हैं उसमें 60% तक के जो डिपॉजिट हैं उन्हें कवर किया जाता है। भारत में आज के दिन लगभग 98% जो डिपॉजिटर्स हैं उन सबको अब DICGC के माध्यम से पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया गया है। 

विभिन्न खातों में जमा राशि पर लागू होगा नया नियम

जमा राशि बीमा के दायरे में भारत में कार्यरत सभी वाणिज्यिक बैंकों में सभी तरह की जमा-धनराशियों जैसे सेविंग, फिक्स्ड, चालू, सावधि जमा जैसी को शामिल किया गया है।
 सभी प्रदेशों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत राज्य, केंद्रीय और प्राथमिक सहकारी बैंकों को भी इसके दायरे में लाया गया है। RBI के नए नियमानुसार  बैंक में जमा राशि का बीमा कवर को अब एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया गया है। प्रति जमाकर्ता, प्रति बैंक के हिसाब से पांच लाख रुपये के जमा राशि बीमा कवरेज के आधार पर बीते वित्त वर्ष के अंत तक पूरी तरह से सेफ अकाउंट की संख्या कुल खातों की संख्या का 98.1 प्रतिशत थी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानक 80 प्रतिशत है। 

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