नई दिल्ली. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की शुरूआत कर दी है। इसके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। इस योजना से जम्मू, कश्मीर समेत पूरे देश के राज्य के किसानों को फायदा मिलेगा। इस योजना से 60 साल की आयु के किसानों को 3000 रुपए महीने की पेंशन मिलेगी। वहीं अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को हर महीने 1,500 रुपए मिलेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने योजना का शुभारंभ किया। योजना से जुड़ी अहम बातें....
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की शुरूआत कर दी है। इसके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। इस योजना से जम्मू, कश्मीर समेत पूरे देश के राज्य के किसानों को फायदा मिलेगा। इस योजना से 60 साल की आयु के किसानों को 3000 रुपए महीने की पेंशन मिलेगी। वहीं अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को हर महीने 1,500 रुपए मिलेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने योजना का शुभारंभ किया। योजना से जुड़ी अहम बातें....
418 किसान करा चुके रजिस्ट्रेशन
पीएम-केएमवाई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया देश भर में शुरू हो गई है। करीबन 418 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कृषि मंत्री ने ज्यादा से ज्यादा किसानों को रजिस्ट्रेशन कराने का अनुरोध किया है।
योजना से जुड़ी जरूरी बातें
- जिस किसान के पास दो हेक्टेयर तक कृषि भूमि होगी उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।
- 18 से 40 की उम्र के किसानों के लिए यह एक स्वैच्छिक और योगदान आधारित पेंशन योजना है।
- योजना को छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसकी वजह से जमीन की जरूरी सीमा तय की गई है।
- पीएम-केएमवाई (किसान मानधन योजना) का रजिस्ट्रेशन का काम साझा सेवा केंद्र के माध्यम से होगा।
- किसानों के रजिस्ट्रेशन का कोई शुल्क नहीं लगेगा। सीएससी रजिस्ट्रेशन के लिए 30 रुपए का शुल्क लगता है जिसका सरकार अपनी जेब से देगी।
- 60 साल के किसान को पेंशन कोष में किसानों को शामिल होते समय, उम्र के आधार पर 55 से 200 रुपए का मासिक योगदान देना होगा।
- 18 साल के किसान को योजना में शामिल होने के लिए 55 रुपए तो वहीं 40 की उम्र के किसान को 200 रुपए मासिक किश्त देनी होगी। उनके बराबर सरकार भी अपनी तरफ कुछ योगदान देगी।
- पति और पत्नी अलग-अलग 3,000 रुपये की पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- 60 साल की उम्र से पहले किसान की मौत होने पर पति और पत्नी योजना को जारी रख सकते हैं।
- किसान या उसकी पत्नी की 60 साल की उम्र के बाद अगर निधन होता है तो पत्नी या पति को पारिवारिक पेंशन के तहत 1500 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।
- योजना के लाभ लेने वाले पांच साल तक योगदान देने के बाद स्वेच्छा से योजना से बाहर निकल सकते हैं।
- योजना से बाहर निकलने के बाद किसान को योगदान राशि एलआईसी की बचत दरों के अनुरूप ब्याज दरों से वापस की जाएगी।
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