Train Ticket Cancellation New Rule: इन ट्रेनों में टिकट कैंसिल करने पर पछताएंगे, रिफंड में नहीं मिलेगी चवन्नी

Published : Feb 03, 2026, 06:38 PM IST

Railways Ticket Cancellation Rules: अगर आप वंदे भारत या अमृत भारत ट्रेन से सफर करने का प्लान बना रहे हैं, तो टिकट बुक करने से पहले यह खबर ध्यान से पढ़ना बेहद जरूरी है। रेलवे ने प्रीमियम ट्रेनों के लिए टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियम सख्त कर दिए हैं।

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ट्रेन टिकट कैंसिलेशन का नया नियम क्या है?

नए नियमों के मुताबिक,अगर आपने वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस या अमृत भारत II ट्रेन का कंफर्म टिकट लिया है और ट्रेन छूटने से 8 घंटे के अंदर उसे कैंसिल कर दिया, तो एक रुपया भी रिफंड नहीं मिलेगा। ये नियम सभी क्लास पर लागू होगा। मतलब AC हो या स्लीपर लेट कैंसिलेशन में पूरा किराया जब्त हो जाएगा।

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नया टिकट कैंसिलेशन चार्ज सिस्टम क्या है?

रेलवे ने अब साफ-साफ तीन टाइम स्लॉट तय कर दिए हैं। 72 घंटे से पहले कैंसिल करने पर 25% चार्ज कटेगा, बाकी पैसा वापस मिलेगा। 72 घंटे से 8 घंटे के बीच कैंसिल करने पर 50% चार्ज कटेगा। 8 घंटे से कम समय में कैंसिल करने पर जीरो रिफंड यानी पूरा पैसा डूब जाएगा। पहले ये नियम इतने सख्त नहीं थे, लेकिन अब प्रीमियम ट्रेनों में कोई ढील नहीं।

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आम ट्रेनों से इतना अलग क्यों है ये नियम?

दरअसल, वंदे भारत और अमृत भारत में हर टिकट कंफर्म होता है। इनमें RAC या वेटिंग लिस्ट सिस्टम नहीं होता है। आखिरी वक्त पर कैंसिल हुई सीट दोबारा भर पाना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से रेलवे को सीधा नुकसान होता है, जिसे रोकने के लिए ये नियम लाए गए हैं।

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रेलवे ने क्यों बदला नियम?

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक नए नियमों का मकसद आखिरी समय में टिकट कैंसिलेशन कम करना, सीटों का पूरा इस्तेमाल करना, हाई-डिमांड रूट्स पर ऑपरेशन स्मूद रखना और रेवेन्यू लॉस रोकना है।

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यात्रियों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

  • टिकट बुक करने से पहले ट्रैवल प्लान फाइनल करें।
  • इमरजेंसी की संभावना हो तो सोच-समझकर बुकिंग करें।
  • आखिरी समय में कैंसिल करने से बचें।
  • IRCTC पर कैंसिलेशन टाइम जरूर चेक करें।

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