आरबीआई (RBI) ने महाराष्ट्र के लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द करते हुए आरबीआई ने निर्देश दिया है कि बैंक अपने ग्राहकों को 5 लाख रुपये तक की जमा राशि वापस करे।
बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को पर्याप्त पूंजी की कमी का हवाला देते हुए महाराष्ट्र स्थित द लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। प्रत्येक जमाकर्ता 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा राशि का दावा कर सकते हैं। खाताधारकों को इसके लिए बैंक में आवेदन करना होगा।
बैंक के पास नहीं है पूंजी
रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है। इस बैंक के जितने भी जमाकर्ता हैं, उसे बैंक पूरी राशि चुकाने की हालत में नहीं है। शुक्रवार की शाम कारोबार बंद होने के बाद से बैंक से बैंकिंग का काम नहीं होगा। इस वक्त यह जान लेना बेहद जरूरी है कि अगर कोई बैंक डूबता है तो प्रत्येक जमाकर्ता को नए नियमों के तहत जमा किए गए राशि पर बीमा दावा का हक होता है। आरबीआई ने इसकी सीमा फिलहाल 5 लाख रुपए तक रखी है।
इससे पहले भी बैंकों का लाइसेंस हुआ है रद्द
बता दें कि लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक से पहले भी कई बैंकों का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। रिजर्व बैंक ने पिछले साल महाराष्ट्र में कनराला नागरी को-ऑपरेटिव बैंक (Karnala Nagari Sahakari Bank) पनवेल का लाइसेंस रद्द कर दिया था। केंद्रीय बैंक ने रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Rupee Co-Operative Bank) का भी लाइसेंस रद्द कर दिया था। RBI ने 14 जुलाई को पर्याप्त पूंजी नहीं होने के कारण डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का भी लाइसेंस रद्द कर दिया था।
बैंक की मौजूदा स्थिति है खराब
आरबीआई ने लाइसेंस रद्द करने को लेकर कहा था कि बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति खराब है। उसके मुताबिक जमाकर्ताओं को बैंक पूरा भुगतान नहीं कर पाएगा। लाइसेंस रद्द करते हुए केंद्रीय बैंक ने भी बयान जारी किया था। कहा था कि बैंक की ओर से दिए गए ब्योरे के अनुसार 95 प्रतिशत जमाकर्ताओं को जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के जरिये अपनी पूरी जमा राशि मिलेगी।
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