RBI ने इस बैंक पर लगाई रोक, 6 महीने तक 1000 से ज्यादा कैश नहीं निकाल सकेंगे कस्टमर

RBI ने कहा कि उसने गुरुवार (18 फरवरी) को बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश जारी किए। इसने बैंक को किसी भी भुगतान को अस्वीकार करने से रोकने के लिए कहा है।

Asianet News Hindi | Published : Feb 20, 2021 1:22 PM IST

बिजनेस डेस्क. रिजर्व बैंक (RBI)  ने शुक्रवार को कर्नाटक स्थित डेक्कन अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को नए लोन देने या जमा करने से रोक दिया है। इसके साथ ही ग्राहक अगले छह महीने तक अपने बचत खाते से 1,000 रुपये से अधिक नहीं निकाल सकेंगे।

रिजर्व बैंक ने ऋणदाताओं से कहा है कि वह बिना पूर्व अनुमति के नए निवेश न करें और न ही कोई दायित्व वहन करे। RBI ने कहा कि उसने गुरुवार (18 फरवरी) को बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश जारी किए। इसने बैंक को किसी भी भुगतान को अस्वीकार करने से रोकने के लिए कहा है।

आरबीआई ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा, "बैंक की वर्तमान तरलता की स्थिति को देखते हुए, सभी बचत बैंक या चालू खाते या जमाकर्ता के किसी भी अन्य खाते में जमा कुल शेष राशि में से सिर्फ 1000 रुपये निकालने की अनुमति दी है।"

नियामक ने कहा, "हालांकि, जमाकर्ताओं का 99.58 प्रतिशत पूरी तरह से डीआईसीजीसी बीमा योजना द्वारा कवर किया गया है।" RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) बैंक जमाओं पर बीमा कवर प्रदान करता है। आरबीआई ने आगे कहा कि बैंक को प्रतिबंधों के तहत रखना चाहिए क्योंकि इसके बैंकिंग लाइसेंस को रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

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