ALERT! आज से आपकी जेब से कटेंगे एक्स्ट्रा पैसे! 1 नवंबर से बदल रहे ये 6 बड़े नियम

Published : Oct 31, 2026, 04:02 PM IST

Rule Change from 1 November 2026: रविवार, 1 नवंबर से पैसों के लेन-देन, बैंकिंग और टैक्स से जुड़े कई अहम नियम बदल रहे हैं। अगर आपने समय रहते इन पर ध्यान नहीं दिया, तो आपको परेशान होना पड़ सकता है। जानिए क्या-क्या बदल रहा है और आप पर कितना असर होगा…

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PNB क्रेडिट कार्ड पर अब लगेंगे एक्स्ट्रा चार्ज

अगर आप पंजाब नेशनल बैंक (PNB) का वीज़ा (Visa) या रुपे (RuPay) क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो 1 नवंबर से आपकी जेब थोड़ी ढीली होने वाली है। बैंक ने कई तरह के चार्जेज बढ़ा दिए हैं।

  • अगर आप PNB के ATM से अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए कैश निकालते हैं, तो अब आपको निकाले गए अमाउंट का 2.5% या कम से कम ₹400 (जो भी ज़्यादा हो) फीस देनी होगी। अगर आप किसी दूसरे बैंक के ATM से कैश निकालते हैं, तो यह चार्ज ₹500 तक जाएगा।
  • अब ₹500 तक के बकाया (Dues) पर ही छूट मिलेगी। पहले यह लिमिट ₹1,000 थी। अगर आपका बकाया ₹50,000 से ज्यादा है, तो लेट पेमेंट फीस ₹750 से बढ़कर ₹1,200 हो गई है।
  • अगर आप एक बिलिंग साइकिल में क्रेडिट कार्ड से ₹50,000 से ज़्यादा के यूटिलिटी बिल (बिजली, पानी) भरते हैं, तो बैंक आपसे 1% एक्स्ट्रा चार्ज लेगा, जो मैक्सिमम ₹2,000 होगा।
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इंडसइंड बैंक: फेल हुए ट्रांजैक्शन पर लगेगा जुर्माना

अगर आपका इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank) में सेविंग अकाउंट (Indus Delite, Indie या अन्य) है, तो अकाउंट में बैलेंस मेंटेन रखना अब और ज़रूरी हो गया है। 1 नवंबर से, अगर कम बैलेंस की वजह से आपका कोई ट्रांजैक्शन फेल होता है, तो बैंक आपसे पेनल्टी वसूलेगा। अगर कार्ड स्वाइप करते वक्त या ATM से पैसे निकालते समय 'Insufficient Balance' (नाकाफी बैलेंस) का मैसेज आता है, तो सीधे आपके खाते से ₹25 कट जाएंगे। किसी अन्य कारण से चेक बाउंस होने पर ₹50 प्रति चेक चार्ज लगेगा। इन सभी पर अलग से GST भी लगेगा।

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पेंशनर्स के लिए अलर्ट, तुरंत जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट

अगर आपके घर में कोई सरकारी पेंशनर है, तो यह जानकारी उनके लिए बहुत अहम है। बिना रुकावट पेंशन पाते रहने के लिए 'जीवन प्रमाण पत्र' यानी लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा करना जरूरी है। 80 साल से कम उम्र के पेंशनर्स के लिए यह प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर 2026 तक चलेगी। 80 साल या उससे अधिक उम्र वाले पेंशनर्स के लिए यह सुविधा 1 अक्टूबर से ही शुरू हो चुकी है। आप इसे बैंक जाकर फिजिकली जमा कर सकते हैं, या फिर 'जीवन प्रमाण' ऐप के ज़रिए आधार (Aadhaar) और फेस ऑथेंटिकेशन से घर बैठे डिजिटली भी सबमिट कर सकते हैं।

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बिजनेस करने वालों के लिए गुड न्यूज, ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी

टैक्स भरने वालों के लिए थोड़ी राहत की खबर है। जिन बिजनेस, प्रोफेशनल्स या फर्म्स को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) के साथ ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होती है, उनके लिए असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 की रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अब आप 31 अक्टूबर की बजाय 21 नवंबर 2026 तक अपना ITR फाइल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि यह छूट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 21 अक्टूबर तक जमा हो चुका है।

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बिजनेस वालों के लिए GST के नए नियम लागू

1 नवंबर से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के कुछ नियमों में भी अहम बदलाव हो रहे हैं। सरकार ने पोस्ट-सेल डिस्काउंट (सेल के बाद दिए जाने वाले डिस्काउंट), क्रेडिट नोट्स और GST रिफंड से जुड़े नियमों में कुछ सहूलियतें दी हैं। इससे खासकर उन कंपनियों को फायदा होगा जिन्हें इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (जब कच्चे माल पर टैक्स, तैयार माल से ज्यादा हो) की वजह से रिफंड लेने में दिक्कत आती थी।

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गैस सिलेंडर के दाम बदल सकते हैं

हर महीने की 1 तारीख को तेल कंपनियां कमर्शियल और घरेलू LPG गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। हालांकि, अभी तक कोई बदलाव घोषित नहीं हुआ है, लेकिन 1 नवंबर को नई दरें लागू हो सकती हैं। बुकिंग से पहले अपने डिस्ट्रीब्यूटर से लेटेस्ट रेट जरूर चेक कर लें।

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