SBI Alert: अगर अकाउंट होल्‍डर ने नहीं किया यह काम तो ट्रांजेक्‍शन हो जाएगा नामुमकिन

SBI Alert: एसबीआई ने ट्वीट (SBI Tweet) किया कि  हम अपने कस्‍टमर्स को सलाह देते हैं कि वे किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक (Pan-Aadhaar Card Link) करें और सीमलेस बैंकिंग सर्विस (Seamless Banking Service) का आनंद लेते रहें।

Asianet News Hindi | Published : Feb 21, 2022 11:10 AM IST

SBI Alert: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने अकााउंट होल्‍डर्स (Account Holders) को मार्च के खत्‍म होने से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड (Pan-Aadhaar Card Link) से जोड़ने के लिए कहा है। बैंक ने आगे कहा है कि अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें सीमलेस बैंकिंग सर्विस (Seamless Banking Service) का आनंद लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। एसबीआई ने ट्वीट (SBI Tweet) किया कि  हम अपने कस्‍टमर्स को सलाह देते हैं कि वे किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और सीमलेस बैंकिंग सर्विस का आनंद लेते रहें। लेंडर ने कहा कि समय सीमा तक आधार के साथ पैन नहीं जोड़े जाने को अमान्य माना जाएगा। ट्वीट में आगे कहा गया है कि पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। यदि पैन और आधार लिंक नहीं हैं, तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा और निर्दिष्ट लेनदेन करने के लिए उद्धृत नहीं किया जा सकता है।

पैन को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें:
- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
- लिंक आधार सेक्शन पर क्लिक करें।
- अब अपना पैन नंबर, आधार नंबर और नाम भरें।
- 'लिंक आधार' विकल्प पर क्लिक करें और आपका पैन आधार लिंकिंग पूरा हो जाएगा।

Latest Videos

यह भी पढ़ें:- इस वजह से एसबीआई, एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े बैंक बढ़ा रहे हैं फ‍िक्‍स्‍ड डिपॉजिट का ब्‍याज

कोविड की वजह से डेट 31 मार्च 2022
आयकर विभाग आधार डिटेल के खिलाफ आपके नाम, जन्म तिथि और लिंग को मान्य करेगा जिसके बाद लिंकिंग की जाएगी। कोविड-19 महामारी को देखते हुए पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि कई बार बढ़ाई जा चुकी है। वर्तमान समय सीमा 31 मार्च 2022 है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि समय सीमा के बाद आधार से लिंक होने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

यह भी पढ़ें:- Cryptocurrency Price, 21 Feb, 2022: एक साल में 32 फीसदी टूट चुका है बिटकॉइन, जानिए डॉगेकॉइन और श‍िबा के दाम

43.34 करोड़ से अधिक पैन-आधार कार्ड हुए लिंक
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे पैन आवंटित किया गया है, और जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे आयकर अधिकारियों को अपना आधार नंबर सूचित करना आवश्यक है। ऐसा करने में कोई भी विफलता पैन को उस तारीख तक निष्क्रिय कर देगी जब तक कि आधार संख्या को सूचित या लिंक नहीं किया जाता है। 24 जनवरी तक 43.34 करोड़ से अधिक स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ा गया है, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद को सूचित किया था।

Read more Articles on
Share this article
click me!

Latest Videos

'वो आपकी बेटी छीन रहे हैं' ऐसा क्या बोले मोदी जो भाषण पर छिड़ा बवाल । PM Modi Speech
LIVE: प्रियंका गांधी ने तिरुवंबदी के कोडेनचेरी में सुखनेर सभा को संबोधित किया
Almora Bus Accident: मंजिल तक पहुंचने से पहले ही खत्म हुए सफर... जानें क्यों तनाव में था ड्राइवर
Chhath Puja 2024: कब है नहाए खाए, इस दिन क्या करें-क्या नहीं? जानें नियम
LIVE: प्रियंका गांधी ने तिरुवंबदी के कोडेनचेरी में सुखनेर सभा को संबोधित किया