
SBI Alert: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने अकााउंट होल्डर्स (Account Holders) को मार्च के खत्म होने से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड (Pan-Aadhaar Card Link) से जोड़ने के लिए कहा है। बैंक ने आगे कहा है कि अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें सीमलेस बैंकिंग सर्विस (Seamless Banking Service) का आनंद लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। एसबीआई ने ट्वीट (SBI Tweet) किया कि हम अपने कस्टमर्स को सलाह देते हैं कि वे किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और सीमलेस बैंकिंग सर्विस का आनंद लेते रहें। लेंडर ने कहा कि समय सीमा तक आधार के साथ पैन नहीं जोड़े जाने को अमान्य माना जाएगा। ट्वीट में आगे कहा गया है कि पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। यदि पैन और आधार लिंक नहीं हैं, तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा और निर्दिष्ट लेनदेन करने के लिए उद्धृत नहीं किया जा सकता है।
पैन को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें:
- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
- लिंक आधार सेक्शन पर क्लिक करें।
- अब अपना पैन नंबर, आधार नंबर और नाम भरें।
- 'लिंक आधार' विकल्प पर क्लिक करें और आपका पैन आधार लिंकिंग पूरा हो जाएगा।
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कोविड की वजह से डेट 31 मार्च 2022
आयकर विभाग आधार डिटेल के खिलाफ आपके नाम, जन्म तिथि और लिंग को मान्य करेगा जिसके बाद लिंकिंग की जाएगी। कोविड-19 महामारी को देखते हुए पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि कई बार बढ़ाई जा चुकी है। वर्तमान समय सीमा 31 मार्च 2022 है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि समय सीमा के बाद आधार से लिंक होने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
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43.34 करोड़ से अधिक पैन-आधार कार्ड हुए लिंक
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे पैन आवंटित किया गया है, और जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे आयकर अधिकारियों को अपना आधार नंबर सूचित करना आवश्यक है। ऐसा करने में कोई भी विफलता पैन को उस तारीख तक निष्क्रिय कर देगी जब तक कि आधार संख्या को सूचित या लिंक नहीं किया जाता है। 24 जनवरी तक 43.34 करोड़ से अधिक स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ा गया है, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद को सूचित किया था।
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