आरकॉम को 104 करोड़ रुपये लौटने के टीडीसैट के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका खारिज

न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट की पीठ ने कहा, “हमें अपील में कोई योग्य आधार नहीं मिला है।”

Asianet News Hindi | Published : Jan 7, 2020 10:37 AM IST / Updated: Jan 07 2020, 04:08 PM IST

नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण (टीडीसैट) के एक आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। इस आदेश में टीडीसैट ने केंद्र से रिलायंस कम्युनिकेशंस को 104 करोड़ रुपये लौटाने के लिए कहा था।

न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट की पीठ ने कहा, “हमें अपील में कोई योग्य आधार नहीं मिला है।”

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टीडीसैट ने 21 दिसंबर 2018 को केंद्र को 774 करोड़ रुपये के स्पेक्ट्रम शुल्क के एवज में 908 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी भुनाने के बाद कंपनी को करीब 104 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

दूरसंचार विभाग 30.33 करोड़ रुपये पहले ही समायोजित कर चुका है।

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