SpiceJet Airline Valentine's Day पर सीनियर सिटीजन को दे रही है मोटा डिस्‍काउंट, जानिए कितना सस्‍ता मिलेगा टिकट

स्पाइसजेट (SpiceJet)  ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, "सभी गोल्डन कपल्स को बुला रहे हैं। विशेष किराए का आनंद लें, सीनियर सिटीजन (Senior Citizen) को अपने फ्लाइट टिकट पर 14 फीसदी तक की छूट मिलेगी।

Asianet News Hindi | Published : Feb 3, 2022 5:21 AM IST

बिजनेस डेस्‍क। प्राइवेट एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट (SpiceJet)  ने घोषणा की है कि वह सीनियर सिटीजंस (Senior Citizen) को बुक किए गए फ्लाइट टिकट (Air Fare Discount) पर 14 फीसदी तक का डिस्‍काउंट देगी। सीनियर सिटीजंस को जन्म तिथि के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र ला होगा और इसे एयरपोर्ट पर चेक-इन के समय दिखाना होगा। स्पाइसजेट ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, "सभी गोल्डन कपल्स को बुला रहे हैं। विशेष किराए का आनंद लें, सीनियर सिटीजन को अपने फ्लाइट टिकट पर 14 फीसदी तक की छूट मिलेगी। अब अपने साथी के साथ इस वैलेंटाइन डे पर एक नई और रोमांचक जगह पर टैग करें।

सुप्रीम कोर्ट से स्‍पाइसजेट को राहत
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पाइसजेट को बंद करने के आदेश पर तीन सप्ताह के लिए रोक लगा दी, क्योंकि एयरलाइन ने दावा किया था कि वह स्विस कंपनी 'क्रेडिट सुइस' के साथ अपने बकाया पर विवाद को निपटाने की तलाश में है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और हेमा कोहली की पीठ ने विवाद को सुलझाने के लिए एयरलाइंस के प्रबंधन द्वारा उठाए गए उपायों का इंतजार करने के लिए तीन सप्ताह के लिए समापन आदेश पर रोक लगा दी।

क्‍या कहना है दोनों पक्षों का
स्पाइसजेट की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पीठ को बताया कि एयरलाइन तीन सप्ताह में क्रेडिट सुइस के साथ मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करेगी। हालांकि, क्रेडिट सुइस का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन ने कहा कि स्पाइसजेट द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव ध्यान देने योग्य भी नहीं है। इस पर बेंच ने स्पाइसजेट को आगाह किया और कहा कि अगर वह क्रेडिट सुइस और अन्य को अपना बकाया नहीं चुकाना चाहती है, तो उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट क्‍या कहा
चीफ जस्‍ट‍िस ने कहा कि आप एयरलाइंस चलाना चाहते हैं या इसे बंद करना चाहते हैं? आप अपनी वित्तीय स्थिति क्यों नहीं बताते? यह वह तरीका नहीं है जिससे आप अपनी एयरलाइंस चला सकते हैं। आपका योगदान क्या है? यह एक गंभीर मामला है, अगर वे (स्पाइसजेट) एयरलाइंस नहीं चलाना चाहते हैं तो हम दिवालिया घोषित कर देंगे और परिसमापन के लिए जाएंगे।"

यह है पूरा मामला
स्पाइसजेट लिमिटेड ने कंपनी को बंद करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। स्विट्जरलैंड स्थित कंपनी क्रेडिट सुइस एजी के अनुसार, स्पाइसजेट विमान के इंजन और घटकों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहालिंग के लिए स्विस कंपनी द्वारा उठाए गए 24 मिलियन डॉलर से अधिक के बिलों का भुगतान करने की अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने में विफल रही थी। हाल ही में, मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 6 दिसंबर, 2021 को एकल न्यायाधीश के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें स्पाइसजेट लिमिटेड को बंद करने का आदेश दिया गया था और उच्च न्यायालय से जुड़े आधिकारिक परिसमापक को कंपनी की संपत्ति का अधिग्रहण करने का निर्देश दिया गया था।

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