Supreme Court के जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस उदय ललित की बेंच ने आम्रपाली के 8 अधूरे प्रोजेक्ट्स के निर्माण कार्य के मामले पर बड़ा फैसला सुनाया। बेंच ने NBCC को कहा है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा स्थित सभी प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने को कहा है। इन 8 प्रोजेक्ट्स पर करीब 8,361 रुपए खर्च होने हैं।
नई दिल्ली. देश के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने आम्रपाली के 8 अधूरे प्रोजेक्ट्स के निर्माण कार्य के मामले पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि अधूरे काम को जल्द पूरा कराया जाए। निर्माण कार्य पूरे होने के बाद घर खरीदारों को घर सौंपा जाए। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC) को मामले पर फटकार लगाते हुए कहा कि इसमें ज्यादा वक्त नही लगना चाहिए। बता दें कि आम्रपाली मामले में कई घर खरीदारों के करोड़ों रुपए अटके हुए हैं।
जल्द पूरे हो प्रोजेक्ट
SC के जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस उदय ललित की बेंच ने आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए घर खरीदारों के पक्ष में फैसले से बड़ी राहत दी है। बेंच ने NBCC को कहा है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा स्थित सभी प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने को कहा है। इनमें जोडियाक, सफायर फेज 1 और फेज 2, सिलिकॉन सिटी 1 और 2, प्रिंसली एस्टेट, सेंचुरियन पार्क लो राइज और O2 वैली प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। बता दें कि इन 8 प्रोजेक्ट्स पर करीब 8,361 रुपए खर्च होने हैं।
पिछले माह ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसिवर ने NBCC से कहा था कि वह इन रुके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करें। SC ने 1 साल में NBCC को आम्रपाली के अटके हुए कुल 16 प्रोजेक्ट्स को दो चरणों में पूरा करने के लिए कहा है। बता दें कि प्रोजेक्ट्स को जल्द ही रिसीवर को सौंप दिया जाएगा।