किसी की मौत के बाद उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड की क्या उपयोगिता है, कितने काम का होता है यह दोनों दस्तावेज

Published : Apr 16, 2022, 08:20 AM IST
किसी की मौत के बाद उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड की क्या उपयोगिता है, कितने काम का होता है यह दोनों दस्तावेज

सार

यदि किसी शख्स की मौत हो जाती है तो क्या उसका पैन कार्ड (Pan Card) और आधार कार्ड (Aadhar Card) बेकार हो जाता है। मौत के बाद इन दोनों कार्ड की उपयोगिता क्या रहती है और अगर इसे निष्क्रिय कराना हैं, तो क्या प्रासेस है और यह कब कराना चाहिए। 

नई दिल्ली। आधार कार्ड (Aadhar Card) और पैन कार्ड (Pan Card) इनसे भारत में शायद ही कोई ऐसा होगा, जो परिचित न हो। ये दोनों कार्ड आज जीवन के अनिवार्य अंग बन चुके हैं। हर किसी के पास यह होना ही चाहिए, ऐसी सरकार ने व्यवस्था बना दी है। मौजूदा वक्त में यह दोनों कार्ड जरूरी और प्रमुख दस्तावेज बन चुके हैं। इनकी जरूरत बचपन से ही लग जाती है और समय-समय पर यह अनिवार्य तौर पर मांगा जाता है। इसके बिना आप किसी तरह का सरकारी लाभ भी नहीं ले सकते। 

मगर क्या आपने कभी सोचा है कि जीवनभर अहम दस्तावेज के तौर पर काम आने वाले ये दो कार्ड संबंधित व्यक्ति की मौत के बाद क्या होते हैं। क्या वह संबंधित व्यक्ति की मौत के बाद भी काम लायक रहते हैं। उनकी जरूरत पड़ती है या फिर वे महज कागज का टुकड़ा मात्र रह जाते हैं। अगर आपके पास किसी का आधार और पैन कार्ड है, मगर वह व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, तो जानिए कि उससे जुड़े नियम क्या कहते हैं। 

 

डेट सर्टिफिकेट के साथ दोनों कार्ड  की जानकारी लिंक करा देनी चाहिए 
 किसी व्यक्ति की मौत के होने के बाद उसके परिजनों की यह जिम्मेदारी है  कि उस संबंधित व्यक्ति का आधार कार्ड और पैन कार्ड सरेंडर कर दिया जाए। इसे निष्क्रिय कराना सबसे बेहतर विकल्प होगा। मगर क्या ऐसा हो सकता है। यह हम आपको आगे बता रहे हैं। दरअसल, इसके लिए कुछ जरूरी नियम हैं। इसके तहत यदि किसी शख्स की मौत हो जाती है तो उसके आधार कार्ड या पैन कार्ड को न तो सरेंडर कर सकते हैं और निष्क्रिय करा सकते हैं। हां, संबंधित व्यक्ति की मौत के बाद उसके डेथ सर्टिफिकेट के साथ लिंक किया जा सकता है। ऐसे  में मृतक के आधार या पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। 

पत्र लिखकर पैन कार्ड बंद करने के लिए आवेदन दें 
यही नहीं, यदि मृतक का पैन कार्ड आप वापस करना चाहते हैं तो इसके लिए एओ यानी एसेसमेंट अफसर को पत्र लिखना होगा। इसमें पैन कार्ड को बंद किए जाने की असल वजह बतानी होगी। पत्र के साथ आप संबंधित व्यक्ति की बाकी जरूरी डिटेल के साथ-साथ  डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लगाकर उसे बंद करने के लिए आवेदन दे सकते हैं। हां, एक बात का ध्यान जरूर रखें कि मृतक के पैन कार्ड को तुरंत वापस करने के बजाय पहले उससे जुड़े सभी वित्तीय कार्य को निपटा लिया जाना चाहिए, तभी पैन कार्ड बंद करने के लिए आवेदन देना चाहिए। 

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