
Government Scheme Benefits after Farmer Death: अगर किसान परिवार में किसी कमाने वाले सदस्य की मौत हो जाए, तो दुख के साथ एक बड़ी चिंता भी सामने आती है कि अब जमीन किसके नाम होगी और किसान के नाम से मिलने वाला सरकारी पैसा किसे मिलेगा? बहुत से परिवारों को लगता है कि जमीन अपने आप बड़े बेटे या पत्नी के नाम हो जाती है या सरकारी योजना का पैसा पत्नी को मिलने लगता है। लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं होता है। जमीन का बंटवारा और सरकारी योजना का पैसा दोनों के नियम अलग हो सकते हैं। सही जानकारी न होने की वजह से कई बार परिवार वालों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। आइए बिल्कुल आसान तरह से समझते हैं कि इसका कानूनी नियम क्या है...
किसान की जमीन किसे मिलेगी, इसका एक ही जवाब हर परिवार के लिए लागू नहीं होता। सबसे पहले यह देखना होता है कि जमीन किसान की अपनी थी या संयुक्त परिवार की और किसान ने वसीयत बनाई थी या नहीं। अगर किसान ने वैध वसीयत छोड़ी है तो जमीन का बंटवारा उस वसीयत के हिसाब से हो सकता है, जो 'Subject to Applicable Law' के दायरे में आता है। अगर वसीयत नहीं है तो उत्तराधिकार के नियम लागू होते हैं। हिंदू परिवारों में बिना वसीयत मृत्यु होने पर 'Hindu Succession Act' के तहत 'Class-I Heirs' को प्राथमिकता मिलती है। इनमें आमतौर पर पत्नी, बेटे, बेटियां और मां जैसे वारिस शामिल होते हैं। कानून के मुताबिक, ये वारिस अपने-अपने हिस्से के हकदार हो सकते हैं।
'हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम' (Hindu Succession Act) में 2005 के बदलाव के बाद जॉइंट हिंदू फैमिली की पैतृक या कोपार्सनरी संपत्ति में बेटी को बेटे के बराबर अधिकार दिया गया है। कानून में बेटी को जन्म से समान उत्तराधिकारी (Coparcener) माना गया है और उसे बेटे के समान अधिकार दिए गए हैं। हालांकि, जमीन की वास्तविक स्थिति, उसका रिकॉर्ड, परिवार की व्यवस्था, पहले से हुआ बंटवारा और लागू राज्य कानून देखकर ही अंतिम हिस्सा तय किया जा सकता है।
जरूरी नहीं। अगर किसान बिना वसीयत के गुजर गया है और उस पर 'हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम' लागू होता है, तो पत्नी अकेली वारिस नहीं बनती, बल्कि अन्य 'पहली कैटेगरी के वारिस' (Class-I Heirs) भी हिस्सेदार हो सकते हैं। कानून में मृत व्यक्ति की पत्नी, जीवित बेटे, बेटियां और मां को अलग-अलग हिस्से मिलने का नियम दिया गया है। उदाहरण के लिए, अगर किसी किसान के पीछे पत्नी, एक बेटा, एक बेटी और उसकी मां जीवित हैं, तो केवल बेटे के नाम पूरी जमीन कर देना सामान्य नियम नहीं है। ऐसे मामले में सभी संबंधित वारिसों के अधिकार देखे जाएंगे।
पीएम किसान का फायदा जमीन के मालिक और योजना की पात्रता से जुड़ा है। किसान की मौत के बाद जमीन का मालिकाना हक अगर उत्तराधिकार के जरिए परिवार के दूसरे सदस्य के नाम जाता है, तो नए रिकॉर्ड के आधार पर यह देखा जाता है कि परिवार या नए लाभार्थी योजना की शर्तें पूरी करता है या नहीं। पीएम किसान के आधिकारिक FAQ (Frequently Asked Questions) में कहा गया है कि मृत्यु के कारण खेती योग्य जमीन का मालिकाना हक विरासत में ट्रांसफर होने पर योजना का लाभ जारी रह सकता है, अगर बाकी पात्रता शर्तें पूरी होती हों। सरकारी नियमों के अनुसार, अगर मृत किसान के परिवार में पत्नी या नाबालिग बच्चे खेती योग्य जमीन के साथ योजना के लिए पात्र हैं, तो नए लाभार्थी की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देकर रिकॉर्ड में बदलाव कराया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि किसान की मौत के बाद उसके पीएम किसान के पैसे का कोई भी सदस्य अपने आप हकदार हो जाता है। पहले जमीन और लाभार्थी की पात्रता का रिकॉर्ड सही होना जरूरी है।
अगर किसान की मौत से पहले किसी योजना की रकम उसके बैंक खाते में आ चुकी थी, तो वह पैसा बैंक खाते में जमा रकम के रूप में उसकी संपत्ति का हिस्सा हो सकता है। ऐसे पैसे को निकालने या उस पर दावा करने के लिए बैंक अपने नियमों के मुताबिक, नॉमिनी (Nominee), कानूनी वारिस (Legal Heir) या दूसरे जरूरी दस्तावेज मांग सकता है। नॉमिनी और कानूनी वारिस हमेशा एक ही चीज नहीं होते हैं। बैंक खाते में नॉमिनी होने का मतलब यह नहीं कि बाकी कानूनी वारिसों के अधिकार अपने आप खत्म हो जाते हैं।
अगर किसान ने फसल का बीमा कराया था और बीमित फसल को नुकसान हुआ, तो मामला अलग हो सकता है। PMFBY के तहत फसल बीमा का दावा संबंधित बीमा पॉलिसी, किसान के रिकॉर्ड और योजना के नियमों के आधार पर देखा जाता है। आधिकारिक PMFBY पोर्टल पर किसान पॉलिसी स्टेटस और क्लेम से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं। इसलिए किसान की मौत के बाद फसल बीमा की रकम के लिए परिवार को संबंधित बैंक, बीमा कंपनी या कृषि विभाग से संपर्क करके यह पता करना चाहिए कि उस मामले में दावा किस प्रक्रिया से किया जाएगा।
किसान के नाम चल रही हर सरकारी योजना में मौत के बाद पैसा अपने आप परिवार के किसी सदस्य को नहीं मिलता है। हर योजना का अपना नियम हो सकता है। कहीं लाभार्थी बदलने की सुविधा होती है, कहीं नॉमिनी का नियम होता है, कहीं जमीन के रिकॉर्ड के आधार पर नया लाभार्थी तय होता है और कुछ योजनाओं में मृत्यु के बाद लाभ बंद भी हो सकता है।
किसान की मौत के बाद सिर्फ घर में यह तय कर लेना कि जमीन किसके हिस्से में आएगी, काफी नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड में भी बदलाव कराना पड़ता है। आमतौर पर परिवार को मृत्यु प्रमाण पत्र, जमीन से जुड़े कागज, वारिसों से जुड़े दस्तावेज और जरूरत के अनुसार वसीयत या उत्तराधिकार से जुड़े कागज लेकर संबंधित राजस्व विभाग या राज्य की तय प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना पड़ सकता है। इसे नामांतरण या म्यूटेशन (Mutation) कहा जाता है। नामांतरण के बाद जमीन के सरकारी रिकॉर्ड में नए मालिक या सह-मालिकों की जानकारी दर्ज होती है। लेकिन इसकी प्रक्रिया और जरूरी कागज राज्य के हिसाब से अलग हो सकते हैं। इसलिए किसान की मौत के बाद परिवार को जल्दबाजी में कोई कागज फेंकने नहीं चाहिए। कुछ को संभालकर रखना चाहिए।
किसान की मौत के बाद परिवार को सिर्फ जमीन और सरकारी पैसे की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर किसान के नाम KCC या कोई कृषि लोन था, तो बैंक से उसकी पूरी स्थिति पता करनी चाहिए। कई बार परिवार को लगता है कि किसान की मौत के साथ कर्ज भी खत्म हो गया। ऐसा मान लेना सही नहीं है। लोन, बीमा, गारंटी और बैंक के नियमों के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय होती है। इसलिए बैंक में जाकर खाते और लोन की स्थिति लिखित रूप में समझना बेहतर रहता है।
ऐसी स्थिति में किसी एक वारिस के कहने पर जमीन बेचने या दूसरे वारिस का नाम हटाने की कोशिश न करें। पहले जमीन का रिकॉर्ड, वसीयत और सभी संभावित कानूनी वारिसों की स्थिति साफ करें। जरूरत पड़ने पर स्थानीय राजस्व अधिकारी या योग्य वकील से सलाह लें। खासकर तब सावधानी जरूरी है जब परिवार में बेटी, विधवा, नाबालिग बच्चे या संयुक्त परिवार की जमीन शामिल हो।
डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दी गई जानकारी सामान्य नियमों और सरकारी गाइडलाइंस पर आधारित है। जमीन के दाखिल खारिज (विरासत) और पीएम किसान योजना के नियम अलग-अलग राज्यों में थोड़े बहुत बदल सकते हैं। किसी भी कानूनी प्रक्रिया, जमीन ट्रांसफर या कागजी कार्रवाई की शुरुआत करने से पहले कृपया अपने इलाके के लेखपाल (पटवारी), तहसील कार्यालय या किसी वकील से सही और पुख्ता जानकारी जरूर लें। हमारा मकसद सिर्फ आप तक सही और काम की जानकारी पहुंचाना है।
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