Work From Home: सरकार ने की नए नियमों की घोषणा, जानें वर्क फ्रॉम होम का नया रूल

सार

मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने 19 जुलाई से वर्क फ्रॉम के लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में काम करनेवाले कर्मचारियों को एक साल के लिए ही घर से काम करने की अनुमति दी गई है। 

बिजनेस डेस्कः वाणिज्य मंत्रालय ने 19 जुलाई को वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) से जुड़े कुछ दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स (SEZ) में काम करने वालों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति अधिकतम एक साल तक के लिए दी जाएगी। एक बार में 50 प्रतिशत कर्मचारी ही वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे। वाणिज्य विभाग ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के तहत वर्क फ्रॉम होम के लिए नए नियम 43ए की घोषणा की है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इंडस्ट्री एरिये से उठ रही मांग के आधार पर यह नोटिफिकेशन जारी की गयी है। 

ये कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम
जानकारी दें कि देश के उद्योगों ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) के लिए वर्क फ्रॉम होम की एक समान नीति जारी जारी करने की मांग की थी। वाणिज्य विभाग ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 में घर से काम करने के लिए (Work From Home) नया नियम 43ए अधिसूचित किया है। मंत्रालय ने कहा कि उद्योग से मांग के आधार पर अधिसूचना जारी की गयी है। नये नियम बनने के बाद SEZ इकाई में काम करने वाले कुछ ग्रेड के कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति होगी। आईटी डिपार्टमेंट और उससे जुड़े क्षेत्रों में काम कर रहे कर्मचारी इन ग्रेड में शामिल हैं। जो दफ्तर पहुंचने में असमर्थ हैं, वे कर्मचारी भी इस नियम के दायरे में आएंगे। 

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एक साल तक कर सकेंगे घर से काम
वाणिज्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कर्मचारी एक साल तक के लिए ही वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे। कंपनी के डेवलपमेंट ऑफिसर की ओर से अनुरोध किए जाने पर इसे बढ़ाया जा सकता है। इसे एक साल के लिए एक बार में बढ़ाया जा सकेगा। 

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