दिल्ली यूनिवर्सिटी शिक्षकों की 4 महीने के बकाये वेतन की याचिका पर 24 सितंबर को होगी सुनवाई, पढ़ें सभी डिटेल्स

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह के समक्ष यह याचिका सुनवाई के लिए आई, जिसके बारे में शिक्षकों के वकील ने अदालत को सूचित किया कि यह एक जनहित याचिका (पीआईएल) है और इसकी सुनवाई एक खंडपीठ द्वारा की जाने की आवश्यकता है।

Asianet News Hindi | Published : Sep 22, 2020 7:23 AM IST

करियर डेस्क. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह 24 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें डीयू से संबद्ध और दिल्ली सरकार द्वारा पूरी तरह से फंडिड कॉलेजों को पिछले चार महीनों से लंबित उनका वेतन जारी करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

DU teachers 4-month salary dues: जनहित याचिका की सुनवाई खंडपीठ द्वारा किए जाने की जरुरत

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न्यायमूर्ति ज्योति सिंह के समक्ष यह याचिका सुनवाई के लिए आई, जिसके बारे में शिक्षकों के वकील ने अदालत को सूचित किया कि यह एक जनहित याचिका (पीआईएल) है और इसकी सुनवाई एक खंडपीठ द्वारा की जाने की आवश्यकता है।

DU teachers 4 month salary dues: 24 सितंबर के लिए मामला सूचीबद्ध

शिक्षकों की ओर से पेश अधिवक्ता अशोक अग्रवाल की दलील को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश ने कहा कि 24 सितंबर को इस मामले को एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।

DU teachers 4-month salary dues:  मई, जून, जुलाई, अगस्त का वेतन नहीं मिला

याचिका में कहा गया है कि इन शिक्षकों के अलावा अन्य कर्मचारी, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को भी मई, जून, जुलाई और अगस्त महीने का वेतन नहीं मिला है।

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