इस विधेयक का नाम असम निरसन विधेयक, 2020 है। हालांकि निजी मदरसों को लेकर इसमें नियंत्रण की बात नहीं कही गई है।
करियर डेस्क. असम में सरकारी मदरसों को बंद करने को लेकर खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने एक अप्रैल 2021 से राज्य में सभी सरकारी मदरसों को बंद करने और उन्हें स्कूलों में बदलने संबंधी एक विधेयक सोमवार को विधानसभा में पेश किया। इस विधेयक का नाम असम निरसन विधेयक, 2020 है। हालांकि निजी मदरसों को लेकर इसमें नियंत्रण की बात नहीं कही गई है।
असम निरसन विधेयक, 2020
विपक्ष की आपत्ति के बावजूद शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने विधानसभा के तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र के पहले दिन असम निरसन विधेयक, 2020 को पेश किया।
कानून, 2018 को निरस्त करने का प्रस्ताव
विधेयक में दो मौजूदों कानूनों असम मदरसा शिक्षा (प्रांतीयकरण) कानून, 1995 और असम मदरसा शिक्षा (कर्मचारियों की सेवा का प्रांतीयकरण और मदरसा शिक्षण संस्थानों का पुनर्गठन) कानून, 2018 को निरस्त करने का प्रस्ताव दिया गया।
निजी मदरसे पर नियंत्रण नहीं
शर्मा ने कहा, ‘‘विधेयक निजी मदरसे पर नियंत्रण और उनको बंद करने के लिए नहीं है. उन्होंने कहा कि विधेयक के ‘लक्ष्यों और उद्देश्यों के बयान’ में ‘निजी’ शब्द गलती से शामिल हो गया।
सभी मदरसों में होंगे ये बड़े बदलाव
उन्होंने कहा कि सभी मदरसे उच्च प्राथमिक, उच्च और माध्यमिक स्कूलों में बदले जाएंगे और शिक्षक तथा गैर शिक्षण कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा। मंत्री ने पूर्व में कहा था कि असम में सरकार संचालित 610 मदरसे हैं।