UPSC CSE Extra Attempt: सिविल सेवा के लिए UPSC कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगा एक और मौका, SC ने खारिज की याचिका

अब परीक्षा में अतिरिक्त अवसर दिये जाने को लेकर दायर एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज, 24 फरवरी 2021 को फैसला सुना दिया गया है। फैसले के अनुसार, उम्मीदवारों अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा।

Asianet News Hindi | Published : Feb 24, 2021 6:50 AM IST / Updated: Feb 24 2021, 02:33 PM IST

करियर डेस्क. UPSC CSE Extra Attempt: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2020 में वंचित रह गए कैंडिडेट्स को एक और मौका देने से इनकार कर दिया है। कोविड-19 महामारी के चलते सैकड़ों कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। कुछ लोगों के लिए साल 2020 की परीक्षा आखिरी कोशिश थी तो कुछ के लिए उम्रसीमा के आधार पर ये उनका आखिरी मौका था।

हालांकि, पहले कोर्ट ने जिन लोगों का साल 2020 में आखिरी अटेम्प्ट था उन्हें तो एक मौका दिए जाने पर सहमति जताई थी लेकिन जो उम्रसीमा पार कर गए हैं उन्हें Age Relaxation देने से इनकार कर दिया था। UPSC आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें

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अब परीक्षा में अतिरिक्त अवसर दिये जाने को लेकर दायर एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज, 24 फरवरी 2021 को फैसला सुना दिया गया है। फैसले के अनुसार, उम्मीदवारों अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही, उच्चतम न्यायालय ने उम्मीदवारों को अतिरिक्त अवसर देने की याचिका को खारिज कर किया है। उम्मीदवार फैसले की विस्तृत जानकारी 'जजमेंट कॉपी' जारी होने के बाद देख पाएंगे।

5 फरवरी की सुनवाई में भी केंद्र सरकार ने उन अभ्यर्थियों को एक और मौका देने पर अपनी सहमति जताई थी, जिन्होंने पिछले वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अपना अंतिम प्रयास किया था। हालांकि, केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया था कि वह अभ्यर्थियों को एक और मौका देने के लिए तैयार है, लेकिन वह आयु सीमा में छूट नहीं देगी।

सिविल सेवा में उम्रसीमा और एग्जाम अटेम्प्ट क्राइटेरिया

 

इन उम्मीदवारों को मिलेगा अतिरिक्त मौका

दूसरी तरफ, इसी मामले की सुप्रीम कोर्ट में 5 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ इन उम्मीदवारों को एक और मौका देने पर सहमति व्यक्त की गयी थी बशर्ते वे आयु सीमा के भीतर हों। इसके बाद उम्मीदवारों ने आयु सीमा में भी छूट दिये जाने की मांग की थी।

ये था पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट में उन उम्मीदवारों को यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में एक और मौका देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की गई,  जो वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण अपने अंतिम प्रयास से वंचित रह गए थे, या अंतिम प्रयास वाले उम्मीदवार महामारी के कारण ठीक तरह से अपनी तैयारी नहीं कर सके थे। कुछ उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें वर्ष 2021 की परीक्षा के लिए अतिरिक्त अवसर देने की गुहार लगाई थी।

4 अक्टूबर 2020 को हुई थी परीक्षा

UPSC की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को हुई थी। इस परीक्षा में लाखों कैंडिडेट्स शामिल हुए थे। वहीं बहुत से बच्चे महामारी और लॉकडाउन के कारण परीक्षा छूट गई थी। किसी को ट्रेन नहीं मिली तो कोई समय पर पहुंच नहीं पाया था। देशभर में यातायात की सुविधाएं बंद थी। छात्रों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जिन लोगों का साल 2020 में उम्रसीमा के आधार पर आखिरी अटेम्प्ट था उन्होंने आयोग और सुप्रीम कोर्ट से एक और मौका दिए जाने की अपील थी जिसे अब खारिज कर दिया गया है।

जल्द जारी होगा UPSC सिविल सेवा प्रीलिम्स 2021 नोटिफिकेशन

कोर्ट के इस फैसले के बाद अब साल 2021 के लिए यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाने की भी उम्मीद है। नोटिफिकेशन 10 फरवरी को जारी होना था जिसे कुछ समय के लिए टाल दिया गया। यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा 27 जून 2021 को होना तय है।

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