अजीत जोगी और उनके बेटे की जमानत खारिज, वकील ने बताया दोनों पर इसलिए दर्ज है FIR

अदालत ने 2014 के कथित अंतागढ़ उपचुनाव गड़बड़ी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके पुत्र अमित जोगी की अग्रिम जमानत याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दी। दोनों आरोपियों ने राहत के लिए अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी।

रायपुर. छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की एक अदालत ने 2014 के कथित अंतागढ़ उपचुनाव गड़बड़ी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके पुत्र अमित जोगी की अग्रिम जमानत याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दी। दोनों आरोपियों ने राहत के लिए अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी।

वकील ने बताया-बदले की भावना से दर्ज है FIR
उनके वकील एस के फरहान ने बताया कि चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार वर्मा की अदालत ने अजीत जोगी और अमित को गिरफ्तारी पूर्व जमानत देने से इनकार कर दिया। इन दोनों ने मामले के अन्य तीन आरोपियों भाजपा नेता और पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत, पूर्व विधायक मंतूराम पवार और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद डा.पुनीत गुप्ता की बराबरी के आधार पर राहत मांगी थी। फरहान ने अदालत के समक्ष दलील दी कि इन दोनों के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से प्राथमिकी दर्ज की गई है।        

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