अजीत जोगी और उनके बेटे की जमानत खारिज, वकील ने बताया दोनों पर इसलिए दर्ज है FIR

अदालत ने 2014 के कथित अंतागढ़ उपचुनाव गड़बड़ी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके पुत्र अमित जोगी की अग्रिम जमानत याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दी। दोनों आरोपियों ने राहत के लिए अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी।

Asianet News Hindi | Published : Sep 17, 2019 10:13 AM IST

रायपुर. छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की एक अदालत ने 2014 के कथित अंतागढ़ उपचुनाव गड़बड़ी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके पुत्र अमित जोगी की अग्रिम जमानत याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दी। दोनों आरोपियों ने राहत के लिए अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी।

वकील ने बताया-बदले की भावना से दर्ज है FIR
उनके वकील एस के फरहान ने बताया कि चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार वर्मा की अदालत ने अजीत जोगी और अमित को गिरफ्तारी पूर्व जमानत देने से इनकार कर दिया। इन दोनों ने मामले के अन्य तीन आरोपियों भाजपा नेता और पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत, पूर्व विधायक मंतूराम पवार और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद डा.पुनीत गुप्ता की बराबरी के आधार पर राहत मांगी थी। फरहान ने अदालत के समक्ष दलील दी कि इन दोनों के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से प्राथमिकी दर्ज की गई है।        

Latest Videos

Share this article
click me!

Latest Videos

Haryana Exit Poll : हरियाणा में होगी BJP की विदाई? पिछड़ने के क्या हैं 5 प्रमुख कारण
PM Modi Samman Niddhi 18th Kist: आ सकती है किसान सम्मान निधि की अटकी किस्त, तुरंत कर लें ये काम
10 साल की बच्ची का किडनैप के बाद रेप-मर्डर, फिर दहल उठा ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल
पति है सामने तो भूलकर भी न करें ये 4 काम #Shorts
हजारों समर्थकों के सामने ईरानी नेता खामेनेई ने खाई कसम, कहा- अब इजरायल खत्म