
नयी दिल्ली, (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली दो याचिकाएं दायर की गई हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में दोनों नेताओं ने चुनावी अभियान नियमों का उल्लंघन किया है।
न्यायमूर्ति वी. के. राव ने चुनाव में आप नेता सिसोदिया से हारे एक उम्मीदवार की याचिका पर सिसोदिया, चुनाव आयोग की मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) और निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है।
केजरीवाल से जुड़े मामले में न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे याचिका में टाइपिंग की त्रुटि सुधारें। इस मामले में अदालत ने कोई आदेश नहीं दिया।
याचिकाकर्ता प्रताप चंद्र ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल और सिसोदिया ने नियमों का उल्लंघन करते हुए चुनाव के 48 घंटे पहले प्रचार किया।
चंद्र ने दोनों आप नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ा था।
याचिका में कहा गया कि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 के तहत मतदान दिवस के समापन से 48 घंटे पहले किसी भी रूप में प्रचार नहीं किया जा सकता है।
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)
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