कोर्ट में अभिषेक बच्चन के हित में आया फैसला, अब इन 3 चीजों के इस्तेमाल से पहले लेनी होगी इजाजत

Published : Sep 12, 2025, 04:57 PM IST
abhishek bachchan

सार

अभिषेक बच्चन को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी बिना अनुमति किसी भी तरह के AI या डीपफेक तकनीक से उनकी फोटो का गलत इस्तेमाल पर पूरी रोक लगा दी है। यह आदेश उनके पर्सनल अधिकारों की सुरक्षा करता है। 

बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर अभिषेक बच्चन को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल कुछ समय पहले अभिषेक बच्चन ने अपने पर्सनल राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। वहीं अब जस्टिस तेजस करिया ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है।

अभिषेक बच्चन की किन 3 चीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा आम आदमी

अदालत ने अभिषेक की पहचान से जुड़ी चीजों, जैसे उनके नाम, आवाज और तस्वीरों के बिना अनुमति उपयोग पर रोक लगा दी है। जस्टिस तेजस करिया ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कई संस्थाओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे AI, डीपफेक, फेस मॉर्फिंग या किसी भी तकनीक के जरिए अभिषेक की पहचान का गलत इस्तेमाल न करें। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व अधिकारों का अहम हिस्सा होती है और उसका उल्लंघन बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।

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क्या है पूरा मामला ?

अभिषेक बच्चन ने हाल ही में अदालत में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक करने की मांग की थी। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया थी कि गूगल, यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से उनकी पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करने वाले सभी ऑनलाइन लिंक हटाई जाएं। इसके अलावा, अभिषेक ने अपने वकील प्रवीण आनंद के जरिए अदालत से 'जॉन डो' आदेश जारी करने की भी अपील की है। इस आदेश के तहत भविष्य में अगर कोई अज्ञात व्यक्ति या वेबसाइट उनके पर्सनल राइट्स का उल्लंघन करेगी, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। यह पहली बार नहीं है जब किसी बॉलीवुड एक्टर ने अपने पर्सनल और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन से पहले भी अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ जैसे कई नामी सितारे अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर चुके हैं ।

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