एंटरटेनमेंट डेस्क. हाल ही में 89 साल के हुए धर्मेन्द्र को दिल्ली की एक अदालत ने समन भेजा है। उन्हें यह समन धोखाधड़ी के एक केस में भेजा गया। दरअसल, दिल्ली बेस्ड एक बिजनेसमैन ने धर्मेन्द्र और दो अन्य लोगों पर गरम धरम ढाबा नाम के एक रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी का लालच देकर ठगी का आरोप लगाया है। बिजनेसमैन की शिकायत के बाद कोर्ट ने तीनों लोगों को समन भेजकर अगली पेशी पर हाजिर होने का निर्देश दिया है।
5 दिसंबर को धर्मेन्द्र और दो अन्य लोगों के नाम यह समन जारी किया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "पहली नज़र में रिकॉर्ड में मौजूद सबूत इस बात का इशारा करते हैं कि आरोपी व्यक्तियों ने सामान्य मंशा को आगे बढाने के लिए शिकायतकर्ता को प्रेरित किया। इनमें धोखधड़ी की सामग्री का विधिवत खुलासा किया गया है। तदनुसार आरोपी नं. 1 (धरम सिंह देओल), 2 और 3 को अपराध के आरोप में IPC के सेक्शन 420, 120B और सेक्शन 34 के तहत बुलाया जाए। आरोपी नं. 2 और 3 को आपराधिक धमकी के आरोप में IPC के सेक्शन 506 के तहत तलब किया जाए।" मामले की अगली सुनवाई 20 फ़रवरी 2025 को होगी।
कोर्ट का कहना है कि गरम धरम ढाबा से जुड़े जो डॉक्युमेंट्स मिले हैं, उनसे पता चलता है कि लेनदेन में गरम धरम ढाबा शामिल है और को-एक्यूज्ड ने धरम सिंह देओल की ओर से इस मामले को आगे बढ़ाया।
इस मामले में शिकायतकर्ता ने कोर्ट से FIR दर्ज करने के लिए निर्देश की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 9 अक्टूबर 2020 को याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही शिकायतकर्ता को इस मामले में सबूत जमा करने के निर्देश भी दिए थे। शिकायतकर्ता का नाम सुशील कुमार है, जिन्हें कोर्ट में एडवोकेट डीडी पांडे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सुशील कुमार के मुताबिक़, अप्रैल 2018 में धर्मेन्द्र की ओर से एक को-एक्यूज्ड ने उनसे संपर्क किया और उत्तर प्रदेश के H-24/NH-9 पर गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी खोलने का ऑफर दिया।शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्हें यह झूठी तसल्ली देते हुए इन्वेस्टमेंट के लिए राजी किया गया कि इस रेस्टोरेंट की दिल्ली की कनॉट प्लेस और हरियाणा के मुरुथल की ब्रांच हर महीने 70-80 लाख रुपए का कारोबार दे रही हैं। पूरे मामले पर अभी तक धर्मेन्द्र या उनकी फैमिली की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया है।
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