
Aishwarya Rai's photo will not be used unauthorizedly: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को ऐश्वर्या राय बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा ( Protected Personality Rights) की। कोर्ट ने कहा कि एक्ट्रेस के नाम, तस्वीरों और समानता का अनधिकृत ( unauthorized ) इस्तेमाल उनकी प्रायवेसी के अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने आगे कहा कि किसी सेलिब्रिटी के नाम और तस्वीर का मिसयूज न केवल उसे आर्थिक रूप से प्रभावित करता है, बल्कि उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाता है।
ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने नाम, तस्वीरों का उनकी अनुमति के बगैर अनधिकृत इस्तेमाल को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। गुरुवार को उनकी पिटीशन पर सुनवाई हुई और अदालत ने एक्ट्रेस की बातों से सहमति जताई है। लाइव लॉ के मुताबिक, अदालत ने कहा कि किसी शख्स की पर्सनल खूबियों का अनधिकृत इस्तेमाल निजता के अधिकार का उल्लंघन है।
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न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कई लोगों और कंपनियों को एक्ट्रेस के पर्सनल डिटेल, जैसे उनका नाम और तस्वीरें, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, "व्यक्तियों के पास उसकी पर्सनाल्टी के लिए सभी राइट्स सुरक्षित हैं। कोर्ट ने सीधे शब्दों में कहा कि, अपनी इमेज, नाम, इक्युलिटी या Persona के अन्य गुणों के शोषण को कंट्रोल करने और सेफ करने के राइटस के साथ-साथ, उससे मिलने वाले कॉमर्शियल प्रॉफिट को भी शामिल करते हैं। personality rights, व्यक्ति की अपनी स्वायत्तता ( autonomy ) में निहित हो सकते हैं कि वह अपने व्यक्तित्व के अन्य गुणों के शोषण की अनुमति दे या न दे।"
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अदालत ने आगे कहा कि किसी सेलिब्रिटी के नाम और तस्वीर का दुरुपयोग न केवल उस व्यक्ति को आर्थिक रूप से प्रभावित करता है, बल्कि उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाता है।
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