
Rajkumar Rao Film Bhool Chuk Maaf: इंडिया-पाकिस्तान के बीच चल रहे टेंशन को देखते हुए कई फिल्मों की रिलीज आगे बढ़ा दी है तो कुछ मेकर्स ने अपनी फिल्म को ओटीटी पर स्ट्रीम करने का फैसला लिया। इसी बीच राजकुमार राव और वामिका गब्बी की फिल्म भूल चूक माफ (Bhool Chuk Maaf) के मेकर्स ने मूवी को सिनेमाघरों की बजाए ओटीटी पर स्ट्रीम करने का फैसला लिया। हालांकि, अब ये फैसला उनपर भारी पड़ गया है। दरअसल, पीवीआर ने फिल्म प्रोड्यूसर दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस पर 60 करोड़ का मुकदमा किया था। इसपर सुनवाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया है। इसे लेकर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जिबिटर अक्षय राठी का मानना है कि फिल्म रिलीज को अचानक टाला गया, वो भी रिलीज से सिर्फ एक दिन पहले। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान थिएटर ओनर्स को होगा। थिएटर मालिक पहले से फिल्म के हिसाब से शेड्यूल बनाते हैं।
राजकुमार राव और वामिका गब्बी की फिल्म भूल चूक माफ की रिलीज में अब पेंच फंस गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर आइनॉक्स ने प्रोडक्शन हाउस मैडॉक्स फिल्म्स के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले पर आदेश जारी किया है। बता दें कि पीवीआर ने फिल्म भूल चूक माफ की ओटीटी रिलीज रोकने के लिए दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस पर केस किया था। मल्टीप्लेक्स चेन से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी की मानें तो प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ फिल्म की 16 मई से ओटीटी स्ट्रीमिंग पर रोकने के लिए केस दर्ज किया था। टीम ने मांग की थी कि फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज किया जाए, उसके 8 हफ्ते बाद उसे ओटीटी पर स्ट्रीम किया जाए, जैसा की नियम है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर मैडॉक फिल्म्स को पीवीआर आईनॉक्स के साथ पहले से तय 8 वीक की थिएट्रिकल रिलीज पूरी होने से पहले फिल्म भूल चूक माफ को ओटीटी रिलीज करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने माना कि सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए प्रोडक्शन हाउस द्वारा फिल्म की सिनेमाघरों में रिलीज को कैंसिल करना कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है। वहीं, फिल्म की किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज को रोक दिया गया है। रिपोर्ट्स की मानें तो मामले पर 16 मई को दोबारा सुनवाई की जाएगी।
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