साउथ सुपर स्टार पर करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला दर्ज, प्रोड्यूसर राघवेंद्र हेगड़े ने लगाए आरोप

Published : Aug 09, 2025, 03:18 PM IST
South Actor Dhruva Sarja

सार

अंबोली पुलिस ने साउथ एक्टर ध्रुव कुमार उर्फ ध्रुव सरजा के खिलाफ निर्माता-निर्देशक राघवेंद्र हेगड़े द्वारा 3.15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की। मामला 2016 से जुड़ा है, नुकसान ब्याज समेत 9.58 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

Dhruvsarja Accused Fraud: अंबोली पुलिस ने साउथ एक्टर ध्रुव कुमार उर्फ ध्रुव सरजा के खिलाफ निर्माता-निर्देशक राघवेंद्र हेगड़े से 3.15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। हेगड़े का दावा है कि 2018 से 18% ब्याज के साथ, अब उनका कुल नुकसान 9.58 करोड़ रुपये हो गया है। एफआईआर के मुताबिक, कांदिवली पश्चिम निवासी और आरएच एंटरटेनमेंट और आर-9 एंटरटेनमेंट के मालिक, 52 वर्षीय हेगड़े ने 2016 में जग्गी दादा के साथ डायरेक्शन और मेकिंग में कदम रखा था। उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म की सक्सेस के बाद, ध्रुव उनके मुंबई ऑफिस आए और उनके साथ काम करने में इंटरेस्ट दिखाया। साल 2016 और 2018 के बीच, ध्रुव ने उन्हें फिल्म 'द सोल्जर' में सपोर्ट करने के लिए राजी किया, यहां तक कि इसकी स्क्रिप्ट भी दी।

हेगड़े ने दावा किया कि ध्रुव ने कॉम्प्रोमाइज पर साइन करने से पहले एडवांस पेमेंट की मांग की, यह कहते हुए कि उन्हें फ्लैट खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत है, और उन्हें आश्वासन दिया कि फिल्म जल्द ही शुरू हो जाएगी। जून 2018 और मार्च 2021 के बीच, हेगड़े ने कथित तौर पर ऊंची ब्याज पर उधार लेकर ध्रुव को आठ किश्तों में 3.15 करोड़ रुपये नकद दिए।

21 फ़रवरी, 2019 को दोनों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत ध्रुव ने 2020 में 80 दिनों की शूटिंग और प्रमोशन के लिए कमिटमेंट जताई। हालांकि, ध्रुव ने और समय मांगा और महामारी के कारण प्रोजेक्ट में और देरी हो गई। लॉकडाउन के बाद, उन्होंने कथित तौर पर हेगड़े से दूरी बनानी शुरू कर दी। 2021 में, ध्रुव ने कहा कि वह फिल्म पर काम नहीं कर सकते और बहाने बनाते रहे, यहां तक कि उन्होंने हेगड़े से प्रोजेक्ट से जुड़े 6 अन्य लोगों को भुगतान करने के लिए कहा, जो उन्होंने किया भी।

हेगड़े ने आरोप लगाया कि ध्रुव ने न तो फिल्म पर काम किया और न ही पैसे लौटाए, बल्कि धोखाधड़ी के इरादे से उनसे कॉन्टेक्ट किया था। अंबोली पुलिस ने 7 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) और 316(2) (आपराधिक विश्वासघात) के तहत मामला दर्ज किया।

 

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