200 Cr मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिज को राहत, बिना कोर्ट की परमिशन के कर सकेगी ये काम

Published : Aug 16, 2023, 12:27 PM IST
Jacqueline Fernandez Allowed To Travel Abroad

सार

Jacqueline Fernandez Allowed To Travel Abroad. दिल्ली की एक अदालत ने ठग सुकेश चन्द्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिज को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी।

एंटरटेनमेंट डेस्क. जैकलीन फर्नांडिज (Jacqueline Fernandez) को बड़ी राहत मिली है क्योंकि दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें ठग सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekar) से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिना किसी पूर्व अदालत की परमिशन के अपने वर्क कमिटमेंट के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी जमानत शर्तों में बदलाव करने का फैसला किया और कहा कि उनको देश छोड़ने से तीन दिन पहले अदालत और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सूचित करना होगा। बता दें कि पिछले साल नवंबर में जैकलीन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई थी लेकिन इस शर्त पर कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगी।

जैकलीन फर्नांडिज को लेकर अदालत क्या कहा

मनी लॉन्ड्रिंग मामले जैकलीन फर्नांडिज को लेकर अदालत ने कहा कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी होने के नाते जैकलीन को अक्सर विदेश यात्रा करनी पड़ती है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि कई बार प्रोफेशनल फ्रंट पर स्थितियां ऐसी बन जाती है कि उन्हें शॉर्ट नोटिस पर देश छोड़ना पड़ता है, ऐसे में कोर्ट की परमिशन लेने का उनके पास समय नहीं होता है। अदालत ने फैसला सुनाया कि जैकलीन अपनी यात्रा का पूरी जानकारी आवश्यक रूप से दे कि वह कौन से देश जाएंगी, कितने दिन वहां रूकेगी और उनका वैन्यू, कॉन्टैक्ट नंबर आदि क्या रहेगा। जमानत की शर्तों में ढील इस आधार पर दी गई कि वह अतीत में उनका गलत यूज ना करें।

जैकलीन फर्नांडिज को जमा करनी होगी 50 लाख की FDR

रिपोर्ट्स की मानें तो जब जैकलीन फर्नांडिज विदेश यात्रा पर जाने के लिए एक आवेदन दायर करेंगी तो उनका पासपोर्ट 50 लाख रुपए की एफडीआर जमा करने के तुरंत बाद जारी कर दिया जाएगा। जब वह विदेश से लौटेगी तो एफडीआर जारी कर दी जाएगी और पासपोर्ट वापस ले लिया जाएगा। बता दें कि जैकलीन ने वकील प्रशांत पाटिल के माध्यम से अपनी जमानत शर्तों में ढील देने के लिए अदालत का रुख किया था। याचिका में उन्होंने कहा कि कुछ स्थितियों में विदेश जाने के लिए अदालत से अनुमति लेने में उन्हें समय लगता है। मई में याचिका दायर करने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने उनको दुबई में IIFA अवार्ड्स में भाग लेने की अनुमति दी थी।

क्या है मनी लॉन्ड्रिंग मामला?

कॉनमैन सुकेश चन्द्रशेखर पर बिजनेसमैन्स, राजनेताओं और फेमस हस्तियों से पैसे वसूलने का आरोप लगाया गया है। जब वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में थे, तब उन्होंने कथित तौर पर एक सरकारी अधिकारी के रूप में पेश होकर फार्मा प्रमुख रैनबैक्सी के पूर्व मालिक शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से 200 करोड़ रुपए की उगाही की थी। इससे पहले सुकेश ने जेल में रहने के दौरान जैकलीन फर्नांडिज को 10 करोड़ रुपए से अधिक के गिफ्ट भेजे थे। इतना ही नहीं उन्होंने जैकलीन के लिए मुंबई से चेन्नई के लिए एक चार्टर्ड फ्लाइट भी बुक की थी। ईडी को यह भी संदेह है कि सुकेश ने एक बिजनेसमैन की पत्नी से जो बड़ी रकम वसूली थी, वह जैकलीन को दी गई थी।

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