सलमान खान ने आखिर ऐसा क्या किया कि लॉरेंस बिश्नोई बार-बार दे रहा उन्हें धमकी, 8 स्लाइड्स में जानिए पूरा मामला
एंटरटेनमेंट डेस्क. सलमान खान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी है। उसने एक हालिया इंटरव्यू में कहा कि सलमान ने उनके पूरे समाज का अपमान किया है। यह 9 महीने में दूसरा मौक़ा है, जब सलमान को बिश्नोई की धमकी मिली है। जानिए धमकी की असली वजह...
Gagan Gurjar | Published : Mar 15, 2023 10:12 AM IST
यह मामला 1998 में तब का है, जब सलमान खान राजस्थान में सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग कर रहे थे। उस वक्त सलमान ने जोधपुर के पास तीन काले हिरणों का शिकार किया था।
सलमान खान पर आरोप है कि 16 सितम्बर 1998 को वे, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम जोधपुर के पास मथानिया में दो काले हिरणों का शिकार करते नजर आए थे। इसके 12 दिन बाद 28 सितम्बर 1998 को सलमान पर घोड़ा फर्म्स पर एक और चिंकारा के शिकार का आरोप लगा।
2 अक्टूबर 1998 को बिश्नोई समाज के सदस्यों ने सलमान खान और उनके को-स्टार्स के खिलाफ चिंकारा के शिकार के मामले में शिकायत दर्ज कराई। इसके 10 दिन बाद यानी 12 अक्टूबर 1998 को सलमान खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि, उन्हें जमानत मिल गई थी। बता दें कि बिश्नोई समाज चिंकारा की पूजा करता है।
सलमान खान और बाक़ी स्टार्स के खिलाफ केस चलता रहा। 10 अप्रैल 2006 को ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दोषी करार दिया। उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगा और उन्हें 5 साल जेल की सजा भी सुनाई गई।
सलमान ने जोधपुर कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। 24 अगस्त 2007 को कोर्ट ने सलमान की अपील खारिज की और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरक़रार रखा। इसके बाद सलमान ने राजस्थान हाईकोर्ट के दरवाजा खटखटाया, जहां से उनकी सजा पर रोक लगा दी गई। हालांकि, सलमान के सामने बिना अनुमति विदेश यात्रा ना करने की कंडीशन रखी।
सजा पर रोक लगने से पहले सलमान को जोधपुर जेल में एक सप्ताह तक रहना पड़ा था। जोधपुर हाईकोर्ट ने सलमान के ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत लगे आरोप हटा दिए थे।
28 मार्च 2018 राजस्थान हाईकोर्ट ने सलमान खान पर आरोप तय किए और 4 अप्रैल 2018 को उन्हें चिंकारा शिकार का आरोपी करार देते हुए उन्हें 5 साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। हालांकि, बाकी एक्टर्स सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को आरोपों से बरी कर दिया गया।
5 अप्रैल 2018 को इस मामले में जमानत मिल गई। इस मामले को लेकर राजस्थान सरकार और सलमान खान के बीच की खींचतान फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट में जारी है।