इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी व उनके परिवार के तीन सदस्यों की बच्ची से यौन शोषण के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की विवेचना जारी रखने का आदेश दिया है।
प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी व उनके परिवार के तीन सदस्यों की बच्ची से यौन शोषण के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की विवेचना जारी रखने का आदेश दिया है। साथ ही विवेचना में सहयोग देने का निर्देश दिया है। नवाजुद्दीन के खिलाफ सामान्य आरोप होने के कारण कोर्ट ने राहत दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र एवम न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की खंडपीठ ने दिया है। गिरफ्तारी पर रोक का आदेश पाने वालों में नवाज़ुद्दीन के साथ ही उनकी मां मेहरुन्निशा और दो भाइयों फैयाजुद्दीन व अयाजुद्दीन भी शामिल हैं।
मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाने में 27 जुलाई 2020 को नवाजुद्दीन और उनके परिवार वालों के खिलाफ बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न व पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी का अपनी पत्नी आलिया सिद्दीकी उर्फ अंजलि पांडेय से विवाद चल रहा है। आलिया सिद्दीकी ने 27 जुलाई को मुंबई के वर्सोवा थाने में 8 साल पहले बुढ़ाना में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई मिनाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा अपनी पुत्री का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था।
एक्टर के एक भाई को कोर्ट से कोई राहत नहीं
घटनास्थल मुजफ्फरनगर का होने के कारण इस मामले को बुढ़ाना थाने पर स्थानांतरित कर दिया गया था। आलिया सिद्दीकी ने पहले बुढ़ाना थाने पहुंच कर विवेचना अधिकारी को अपने बयान दिए फिर 16 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर कोर्ट में पहुंच कर अपने सीआरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत बयान दर्ज कराए थे। कोर्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के मुख्य आरोपी एक अन्य भाई मिनहाजुद्दीन के अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे कोई राहत नहीं दी है। साथ ही उसकी याचिका खारिज कर दी है।