'महाप्रभु जगन्नाथ' पर रोक के बाद निर्माता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, बोले- ईमानदारी से बनी है फिल्म

Published : Jul 16, 2026, 10:31 PM IST
Animated feature Mahaprabhu Jagannath (Image source: film's team)

सार

उड़ीसा हाईकोर्ट द्वारा एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज पर रोक के बाद मेकर्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। निर्देशक दुर्गा प्रसाद दलाई ने कहा कि यह फिल्म भगवान जगन्नाथ और उनके भक्तों के प्रति पूरी ईमानदारी, निष्ठा और भक्ति के साथ बनाई गई है।

मुंबई (महाराष्ट्र) [भारत], 16 जुलाई (एएनआई): एली एनिमेशंस के संस्थापक, निदेशक और क्रिएटिव हेड दुर्गा प्रसाद दलाई ने उड़ीसा हाईकोर्ट द्वारा एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज पर रोक लगाए जाने के बाद एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म भगवान जगन्नाथ के प्रति "ईमानदारी, निष्ठा और भक्ति" के साथ बनाई गई है और मेकर्स ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

फिल्म भक्ति और ईमानदारी से बनी: दलाई

एक आधिकारिक बयान में, दलाई ने कहा कि 'महाप्रभु जगन्नाथ' एनिमेटेड सीरीज 'जय जगन्नाथ' का विस्तार है और इसे आस्था, संस्कृति और भक्ति का जश्न मनाने के इरादे से बनाया गया था। बयान में कहा गया, "'महाप्रभु जगन्नाथ' हमारी एनिमेटेड सीरीज 'जय जगन्नाथ' का ही विस्तार है, जिसे भगवान जगन्नाथ और उनके भक्तों के लिए अत्यंत ईमानदारी, निष्ठा और भक्ति के साथ बनाया गया है। यह फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति एक भक्त के भाव (भक्ति) का हृदय से किया गया चित्रण है, और हम इसके अलावा कोई और दावा नहीं करते हैं।"

निर्माता ने कहा कि टीम भक्तों की भावनाओं का सम्मान करती है और उम्मीद करती है कि दर्शकों को फिल्म देखने का मौका मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, "हम हर भक्त और भगवान जगन्नाथ के मार्ग पर चलने वाले हर व्यक्ति की भावनाओं का गहरा सम्मान करते हैं। हम बस उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को फिल्म देखने और खुद फैसला करने का मौका मिले।"

यह उम्मीद जताते हुए कि फिल्म परिवारों और बच्चों तक पहुंचे, उन्होंने आगे कहा, "इस रथ यात्रा पर, हमारी इच्छा है कि यह फिल्म बच्चों और परिवारों तक पहुंचे और उन्हें भगवान जगन्नाथ के बारे में अधिक जानने और संस्कृति व मूल्यों को आत्मसात करने के करीब लाए। हमने इस फिल्म को आस्था, संस्कृति और भक्ति का जश्न मनाने के शुद्ध इरादों के साथ अपना दिल और आत्मा लगाकर बनाया है।"

CBFC से 'U' सर्टिफिकेट, अब सुप्रीम कोर्ट का रुख

दलाई ने यह भी कहा कि फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से हिंदी, ओडिया और तेलुगु में 'U' सर्टिफिकेट मिला है। बयान में कहा गया, "फिल्म को CBFC से हिंदी, ओडिया और तेलुगु में 'U' सर्टिफिकेट मिला है और हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की है। चूंकि मामला अभी विचाराधीन है, हम आगे कोई टिप्पणी करने से बचेंगे और न्यायिक प्रक्रिया में अपना विश्वास रखते हैं।"

बयान का समापन "प्रभु जगन्नाथ को प्रणाम" के साथ हुआ। (एएनआई)

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