बेंगलुरु : चित्रदुर्ग के रेणुकास्वामी हत्याकांड में जमानत पर रिहा हुए अभिनेता दर्शन सोमवार को शहर की 57वीं सिटी सिविल और सेशंस कोर्ट में पेश हुए और जमानत की शर्तों को पूरा किया।
मामले में आरोपी दूसरे दर्शन को हाईकोर्ट ने 13 दिसंबर को जमानत दे दी थी। साथ ही, एक लाख रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों की शर्त भी रखी थी। इस शर्त को पूरा करने के लिए दर्शन सोमवार को कोर्ट में पेश हुए।
इस दौरान दर्शन के भाई दिनकर और दोस्त धनवीर ने जमानत दी। अस्पताल से कोर्ट तक: जमानत की शर्तों को पूरा करने के लिए दर्शन शहर के बीजीएस अस्पताल से कोर्ट पहुंचे। रीढ़ की हड्डी की समस्या से जूझ रहे दर्शन को चलने और खड़े होने में दिक्कत हो रही थी।
कोर्ट हॉल में लंगड़ाते हुए दर्शन पहुंचे और वहां रखी बेंच पर बैठ गए। जज के आने के बाद वे खड़े होकर कटघरे में गए। खड़े होने में तकलीफ होने के कारण वे दो कदम पीछे हटकर कटघरे का सहारा लेकर खड़े रहे। शर्तें पूरी करने के बाद वे कोर्ट से अपनी कार तक लंगड़ाते हुए गए। इलाज बाकी होने के कारण दर्शन जमानत की शर्तें पूरी करने के बाद सीधे कोर्ट से बीजीएस अस्पताल चले गए।
पासपोर्ट वापस करने का आदेश: न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान न्यायालय की सुपुर्दगी में दिए गए पासपोर्ट को वापस करने के लिए दर्शन के वकील ने इसी दौरान एक याचिका दायर की। याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने दर्शन को पासपोर्ट वापस करने का आदेश दिया।