The Kerala Story 2: क्यों हाईकोर्ट ने रखी अपने लिए स्क्रीनिंग की मांग, कहां फंसा पेंच

Published : Feb 25, 2026, 05:07 PM IST
The Kerala Story 2 Actresses

सार

The Kerala Story 2 - Goes Beyond की रिलीज से पहले Kerala High Court में तीन याचिकाएं दायर हुईं। याचिकाकर्ताओं ने राज्य की छवि और संभावित सांप्रदायिक असर पर सवाल उठाए। कोर्ट ने सीबीएफसी से प्रमाणन पर जवाब मांगा और पहले फिल्म देखने की बात कही।

विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित फिल्म 'द केरल स्टोरी 2 - गोज बियॉन्ड' 27 फरवरी को रिलीज हो रही है। इससे पहले, केरल हाईकोर्ट ने फिल्म की स्क्रीनिंग के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। समाज पर इसके असर को लेकर तीन पिटीशन दायर की गई हैं।

विपुल अमृतलाल शाह की अपकमिंग फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' कानूनी मुश्किलों में फंस गई है। केरल उच्च न्यायालय में तीन याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि फिल्म के प्रमोशन कंटेंट में राज्य को बदनाम किया गया है और हिंसा को बढ़ाचढ़ा कर दिखाया गया है। कन्नूर निवासी श्रीदेव नंबूदरी द्वारा दायर एक याचिका में कहा गया है कि टीज़र और ट्रेलर में हिंसा भड़काने वाले विषय और संवाद शामिल हैं। दूसरी ओर, फ्रेडी वी फ्रांसिस द्वारा दायर एक अन्य याचिका में 'द केरल स्टोरी' की रिलीज पर बैन लगाने की मांग की गई है और टाइटल में राज्य के नाम के इस्तेमाल को चुनौती दी गई है। तीसरी याचिका अधिवक्ता अतुल रॉय द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने फिल्म के प्रमाणीकरण और नाम को भी चुनौती दी है।

केरल स्टोरी 2 अदालत में क्यों है?

मंगलवार (24 फरवरी) को केरल उच्च न्यायालय ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से फिल्म केरल स्टोरी 2 - गोज बियॉन्ड को प्रमाण पत्र देने पर सवाल उठाया। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि संभावित सांप्रदायिक तनाव को लेकर दायर याचिकाओं पर फैसला लेने से पहले अदालत फिल्म देखेगी। केरल को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताते हुए अदालत ने कहा कि फिल्म वास्तविक घटनाओं पर आधारित होने का दावा करती है। इसी वजह से न्यायाधीश का मानना ​​है कि पिटीशन स्वीकार करने योग्य जायज प्रतीत होती हैं।

फिल्म मेकर ने अपना पक्ष रखा

'द केरल स्टोरी 2' के वकील सीनियर एडवोकेट एस श्रीकुमार ने अदालत में कहा कि अदालत के फैसले तक फिल्म के टीज़र हटाए जा सकते हैं। हालांकि, फिल्म मेकर ने एक ऑफीशियल स्टेटमेंट में साफ किया कि प्रमोशन कंटेंट अभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। बयान में कहा गया, “मामला फिलहाल विचाराधीन है। किसी भी अदालत ने कोई भी सामग्री हटाने का आदेश नहीं दिया है। हमने कोई भी कंटेंट हटाया या डिलीट नहीं किया है। 'द केरल स्टोरी 2 - गोज़ बियॉन्ड' का टीज़र और ट्रेलर हमारे सभी ऑफीशियल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। हम मीडिया आर्गेनाइजेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म और दूसरे शख्स से निराधार जानकारी और अटकलबाजी फैलाने से बचने का अपील करते हैं। ऐसी गलत सूचना बेवजह भ्रम पैदा करती है।”

केरल स्टोरी 2 केरल उच्च न्यायालय में क्या दिखाई देगी?

अदालत में फिल्म के स्पोक पर्सन ने कहा कि फिल्म के लिए निकोलस कुरियन पेश होंगे, अभियोजक ने कहा कि अदालत आम तौर पर स्वतंत्रता की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने से बचती है, लेकिन फिल्म के धार्मिक विषय पर ध्यान देने से इस मामले में नामांकन से विचार करना जरूरी है।

 

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