वाहनों को नामित स्क्रैपेज केंद्रों (designated scrappage centres) पर स्क्रैप किया जाएगा, जहां से वाहन मालिकों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह सबमिट करने पर कि नए वाहन की खरीद के दौरान, वे सरकार से कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। वाहन निर्माताओं ने भी इस पॉलिसी का वेलकम किया और उनका मानना है कि इससे नए वाहनों की मांग बढ़ेगी।