बिहार सरकार ने SC में दाखिल किया ये हलफनामा, बताया-रिया ने कैसे सुशांत को दी थी दवा की ओवरडोज

Published : Aug 07, 2020, 12:07 PM ISTUpdated : Aug 07, 2020, 01:30 PM IST

पटना (Bihar) । एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। दाखिल हलफनामा में कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की संपत्ति और पैसे हड़पने की कोशिश की। इसके लिए रिया ने उनकी (सुशांत) के बीमारी की झूठी तस्वीर बनाई। साथ उन्हें दवा का ओवरडोज दिया। फिलहाल सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 

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बिहार सरकार ने SC में दाखिल किया ये हलफनामा, बताया-रिया ने कैसे सुशांत को दी थी दवा की ओवरडोज


14 जून को सुशांत सिंह ने मुंबई स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। करीब एक महीने बाद सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाना में केस दर्ज कराया था। उन्होंने रिया, उसके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, भाई शोविक चक्रवर्ती, दो मैनेजर सौमिल चक्रवर्ती और श्रुति मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

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केस दर्ज होने के बाद पटना पुलिस मुंबई गई थी। मुंबई पुलिस से सहयोग नहीं मिलने पर भी पटना पुलिस ने मामले में छानबीन की।

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पहले गई चार सदस्यीय टीम की मदद के लिए बाद में गए एसपी विनय तिवारी को मुंबई में जबरन क्वारैंटाइन कर दिया गया था। चार सदस्यीय टीम गुरुवार को पटना लौट गई। विनय तिवारी भी आज पटना लौटने वाले हैं।
 

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बिहार पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा है कि उन्होंने मुंबई में सुशांत के कोटक महिंद्रा बैंक एकाउंट की तहकीकात की, जिससे पता चलता है कि रिया और कुछ लोगों ने सुशांत के पैसे का इस्तेमाल कियाय़ पुलिस ने जिन 10 लोगों से पूछताछ की इनमें सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड से लेकर 'दिल बेचारा' फिल्म के डायरेक्टर भी शामिल हैं।

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हलफनामे में यह भी बताया गया है कि सुशांत फिल्म छोड़ कर ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे, लेकिन रिया ने ऐसा नहीं करने दिया। इसके साथ ही यह जानकारी भी दी गई है कि रिया सुशांत के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करती थी।

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बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस से सहयोग नहीं मिला। सुशांत के पिता केके सिंह ने पटना में केस दर्ज कराया था, जिसके बाद बिहार पुलिस जांच करने मुंबई गई थी। रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों का सुशांत के संपर्क में आने का मकसद सिर्फ उनके पैसे हड़पना था।

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रिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि बिहार में दर्ज मामले को महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया जाए। इस मामले में 5 अगस्त को सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिन में बिहार सरकार को जवाब देने का आदेश दिया था।

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